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Maharajganj News: फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी के आरोप में पिता-पुत्र पर प्राथमिकी
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महिला संगठन की पदाधिकारी ने पुलिस से की शिकायत
परतावल। एक महिला संगठन की पदाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सोशल मीडिया पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी के मामल में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
धरमौली गांव की महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वह राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन की राष्ट्रीय सचिव है। उन्होंने अपने मायके सिंदुरिया थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में एक व्यक्ति को पोखरी में डुबोकर मारने का आरोप लगाते हुए घटना का वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
आरोप है कि इससे नाराज रतनपुर निवासी आदर्श श्रीवास्तव ने 10 अगस्त की रात अपने फेसबुक अकाउंट से उनके खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणी की। पीड़िता का कहना है कि टिप्पणी से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और मानहानि हुई। तहरीर के अनुसार, आदर्श के पिता संजय श्रीवास्तव ने भी महिला के मोबाइल पर कई बार फोन कर धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने वीडियो फेसबुक से हटाने और पुलिस को सूचना नहीं देने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
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एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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परतावल। एक महिला संगठन की पदाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सोशल मीडिया पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी के मामल में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
धरमौली गांव की महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वह राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन की राष्ट्रीय सचिव है। उन्होंने अपने मायके सिंदुरिया थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में एक व्यक्ति को पोखरी में डुबोकर मारने का आरोप लगाते हुए घटना का वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
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आरोप है कि इससे नाराज रतनपुर निवासी आदर्श श्रीवास्तव ने 10 अगस्त की रात अपने फेसबुक अकाउंट से उनके खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणी की। पीड़िता का कहना है कि टिप्पणी से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और मानहानि हुई। तहरीर के अनुसार, आदर्श के पिता संजय श्रीवास्तव ने भी महिला के मोबाइल पर कई बार फोन कर धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने वीडियो फेसबुक से हटाने और पुलिस को सूचना नहीं देने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी से अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
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एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।