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पराली की तरह गन्ने की सूखी पत्तियाँ जलाने पर भी लगी रोक
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गन्ना की सूखी पत्तियां जलाई तो भरना होगा जुर्माना
महराजगंज। पराली की तरह गन्ने की सूखी पत्तियां जलाने पर भी प्रशासन ने सख्ती बरत दी है। ऐसे में अगर किसी गन्ना किसान ने सूखी पत्तियां जलाई तो उसे जुर्माना भरना होगा। यह जानकारी जिला गन्ना अधिकारी जगदीश चंद्र यादव ने दी है।
उन्होंने बताया कि गन्ने की कटाई के बाद सूखी पत्तियां को जलाने प्रदूषिण हो रहा है। मिट्टी की जैव विविधता एवं उर्वरता भी घट रही है। ऐसे में यदि गन्ना किसान ने फसल के अवशेष जलाया तो उससे निर्धारित दर से अर्थदंड वसूला जाएगा। अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए राजस्व कर्मियों, कृषि एवं गन्ना विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है।
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यह लगेगा जुर्माना
- दो एकड़ से कम क्षेत्रफल पर 2500 रुपये
- दो एकड़ से ज्यादा पांच एकड़ तक के क्षेत्रफल पर 5000 रुपये
- पांच एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल पर 15,000 रुपये
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महराजगंज। पराली की तरह गन्ने की सूखी पत्तियां जलाने पर भी प्रशासन ने सख्ती बरत दी है। ऐसे में अगर किसी गन्ना किसान ने सूखी पत्तियां जलाई तो उसे जुर्माना भरना होगा। यह जानकारी जिला गन्ना अधिकारी जगदीश चंद्र यादव ने दी है।
उन्होंने बताया कि गन्ने की कटाई के बाद सूखी पत्तियां को जलाने प्रदूषिण हो रहा है। मिट्टी की जैव विविधता एवं उर्वरता भी घट रही है। ऐसे में यदि गन्ना किसान ने फसल के अवशेष जलाया तो उससे निर्धारित दर से अर्थदंड वसूला जाएगा। अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए राजस्व कर्मियों, कृषि एवं गन्ना विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है।
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यह लगेगा जुर्माना
- दो एकड़ से कम क्षेत्रफल पर 2500 रुपये
- दो एकड़ से ज्यादा पांच एकड़ तक के क्षेत्रफल पर 5000 रुपये
- पांच एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल पर 15,000 रुपये