{"_id":"6aada3380335f0e2f404358b","slug":"fair-price-shop-license-suspended-due-to-irregularities-fir-lodged-against-the-dealer-maharajganj-news-c-206-1-mhg1002-185405-2026-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: अनियमितता पर सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित, कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: अनियमितता पर सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित, कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी
विज्ञापन
फरेंदा। क्षेत्र के अलहदिया महदेवा में शुक्रवार को पूर्ति निरीक्षक ईशान प्रताप सिंह ने सस्ते गल्ले की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की कमियां मिलने पर पूर्ति निरीक्षक ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर उचित दर विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है।
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि अलहदिया महदेवा के उचित दर विक्रेता प्रहलाद के दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का ई- पॉस मशीन से ऑनलाइन रिसीविंग नहीं किया जाना, ई-पॉस मशीन में लाभार्थियों का अंगूठा लगाकर दो से तीन दिन बाद खाद्यान्न का वितरण किया जाना, खाद्यान्न वितरण में घटतौली किया जाना पाया गया।
दुकान के गोदाम में खाद्यान्न का स्टॉक गेहूं 20.18 क्विंटल, चावल 74.10 क्विंटल, चीनी 0.11 क्विंटल कम पाया गया। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि गंभीर अनियमितता के दृष्टिगत उचित दर विक्रेता प्रहलाद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया व दुकान निलंबित कर विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि अलहदिया महदेवा के उचित दर विक्रेता प्रहलाद के दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का ई- पॉस मशीन से ऑनलाइन रिसीविंग नहीं किया जाना, ई-पॉस मशीन में लाभार्थियों का अंगूठा लगाकर दो से तीन दिन बाद खाद्यान्न का वितरण किया जाना, खाद्यान्न वितरण में घटतौली किया जाना पाया गया।
विज्ञापन
दुकान के गोदाम में खाद्यान्न का स्टॉक गेहूं 20.18 क्विंटल, चावल 74.10 क्विंटल, चीनी 0.11 क्विंटल कम पाया गया। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि गंभीर अनियमितता के दृष्टिगत उचित दर विक्रेता प्रहलाद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया व दुकान निलंबित कर विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन