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हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई

Wed, 14 Dec 2016 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूराे
अमर उजाला ब्यूराे Updated Wed, 14 Dec 2016 12:30 AM IST
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sentenced life imprisonment
court shimla
महराजगंज। नाजायज संबंधों को लेकर हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार, नौतनवां थाना क्षेत्र के छपवा निवासी दर्शन ने थाने में तहरीर दी थी कि 10-11 अप्रैल 2002 की रात में 12 बजे उनका लड़का रूदल घर के सामने पेड़ के नीचे चारपाई पर सोया था। उसी के बगल में उसकी पत्नी व उसका छोटा लड़का रंजीत दूसरी चारपाई पर सोये थे। गांव के ही धर्मेंद्र उर्फ छोटे की पत्नी से रूदल का नाजायज संबंध था। इसको लेकर धर्मेंद्र और रूदल में झगड़ा हो चुका था। 
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इसी को लेकर धर्मेंद्र ने रात में 12 बजे के करीब रूदल को तमंचे से गोली मार दी। खून से लथपथ रूदल छटपटा रहा था। उसके परिवार के लोगों ने उसे नौतनवां पीएचसी पर पहुंचाया। गंभीर हालत देखकर डाक्टरों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। जहां पर रास्ते में ही रूदल की मौत हो गई। इसमें मृतक रूदल के पिता की तहरीर पर नौतनावां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। सरकार की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह ने 14 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। मंगलवार को सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ छोटे को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 
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