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खुले पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Oct 2016 12:18 AM IST
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पटाखे
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महराजगंज। पटाखे की दुकान आबादी के बीच नहीं लगाई जाएगी। सुरक्षात्मक उपायों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही खुले पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। पैकेट में ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। बिजली के पोल-तार और ट्रांसफार्मर की स्थिति को ध्यान में रखकर ही आतिशबाजी की दुकानें लगानी होंगी।
डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने दीपावली पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन कराने की हिदायत दी है। पुलिस को आगाह किया है कि वह आतिशबाजी की दुकान लगाने वालों से हर हाल में हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए। उन्होंने कहा कि घना आबादी वाले आवास के आसपास पटाखों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित है। सभी थाना अध्यक्षों को इसका अनुपालन कराना होगा।
डीएम ने लोगों से भी आतिशबाजी के समय तथा बिक्री करते समय सतर्कता बरतने की अपील की है। इसके लिए सभी प्रकार से सुरक्षात्मक उपाय रखें। अभिभावकों की मौजूदगी में ही बच्चे आतिशबाजी करेंगे। डीएम ने कहा है कि आतिशबाजी की दुकानें लाइसेंस में निर्धारित और खुले स्थान पर लगाई जा सकेंगी। बिजली के पोल के पास तथा तार के नीचे कदापि दुकान नहीं लगाई जागी।
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ट्रांसफार्मर से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर ही पटाखे की दुकान लगाई जाएगी। दस दुकानों के समूह के बाद 15 मीटर की दूरी पर दूसरी दस दुकानें लगाई जाएंगी। दुकान लगाने में टीन का प्रयोग करें। आतिशबाजी हमेशा पैकेट में ही रखें। खुले में पटाखे रखना वर्जित है। दुकान के आसपास कोई आतिशबाजी नहीं करेगा।
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डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने दीपावली पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के लिए उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन कराने की हिदायत दी है। पुलिस को आगाह किया है कि वह आतिशबाजी की दुकान लगाने वालों से हर हाल में हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए। उन्होंने कहा कि घना आबादी वाले आवास के आसपास पटाखों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित है। सभी थाना अध्यक्षों को इसका अनुपालन कराना होगा।
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डीएम ने लोगों से भी आतिशबाजी के समय तथा बिक्री करते समय सतर्कता बरतने की अपील की है। इसके लिए सभी प्रकार से सुरक्षात्मक उपाय रखें। अभिभावकों की मौजूदगी में ही बच्चे आतिशबाजी करेंगे। डीएम ने कहा है कि आतिशबाजी की दुकानें लाइसेंस में निर्धारित और खुले स्थान पर लगाई जा सकेंगी। बिजली के पोल के पास तथा तार के नीचे कदापि दुकान नहीं लगाई जागी।
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ट्रांसफार्मर से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर ही पटाखे की दुकान लगाई जाएगी। दस दुकानों के समूह के बाद 15 मीटर की दूरी पर दूसरी दस दुकानें लगाई जाएंगी। दुकान लगाने में टीन का प्रयोग करें। आतिशबाजी हमेशा पैकेट में ही रखें। खुले में पटाखे रखना वर्जित है। दुकान के आसपास कोई आतिशबाजी नहीं करेगा।