फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   bail application rejected of accused

आरोपी कबीर की जमानत याचिका खारिज

Sun, 07 Aug 2016 12:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 07 Aug 2016 12:46 AM IST
विज्ञापन
bail application rejected of accused
Facebook
महराजगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सोशल साइट्स पर अपमान जनक और अमर्यादित फोटो पोस्ट करने के आरोपी कबीर आलम की जमानत अर्जी एडीजे राजेंद्र कुमार की कोर्ट ने ने निरस्त कर दी है। 
विज्ञापन


पनियरा थाने के बसडिला निवासी राजेंद्र चौरसिया और दिलीप वर्मा ने 23 जुलाई को पुलिस को सूचना दी कि उनके गांव के कवीर आलम ने धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ का अमर्यादित एवं अपमानजनक फोटो चित्र वाट्सएप और फेसबुक पर पोस्ट किया है। पुलिस ने कबीर आलम के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर 24 जुलाई को गिरफ्तार कर उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया।
विज्ञापन


कोर्ट ने उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने एडीजे कोर्ट नंबर तृतीय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। शासकीय अधिवक्ता जय सिंह यादव ने जमानत का विरोध किया। सर्विलांस की रिपोर्ट व अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि फेसबुक पर की जाने वाली पोस्ट पूरे विश्व में देखी जा सकती है। इससे भारत के प्रधानमंत्री की छवि के साथ देश की भी छवि खराब हो सकती है। मामला गंभीर होने के कारण आरोपी कबीर आलम की जमानत याचिका निरस्त की जाती है। जमानत याचिका निरस्त होने पर वरिष्ठ भाजपा नेता आरके मिश्रा एवं हियुवा के कार्यकर्ताओं ने संतोष व्यक्त किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed