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स्मैक आरोपी को नौ माह की जेल 

Thu, 12 May 2016 12:29 AM IST
महराजगंज/ ब्यूरो
महराजगंज/ ब्यूरो Updated Thu, 12 May 2016 12:29 AM IST
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9 month jail smack victim
court - फोटो : amar ujala
स्मैक बरामदगी के मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को नौ माह की सजा सुनाई है। मामला तीन साल पहले नौतनवा थाना क्षेत्र का है।नौतनवा थाना के तत्कालीन उपनिरीक्षक गौरीशंकर सिंह ने सात अप्रैल 2013 को अपनी टीम के साथ छपवा तिराहे के पास मौजूद थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि गैस गोदाम नौतनवा के पास एक संदिग्ध युवक है।
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सूचना पर मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया गया था। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय उर्फ रिंकू निवासी खैराटी थाना नौतनवा बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 18.600 ग्राम स्मैक मिला। मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। जहां सहायक शासकीय अधिवक्ता मिथिलेश कुमार पांडेय ने गवाही कराकर सजा की मांग की गई है।  गवाह व कागजात के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह द्वितीय ने अभियुक्त का नौ माह की सजा सुनाई।
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