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मारपीट में पांच लोगों को पांच-पांच वर्ष की कैद

Fri, 11 Nov 2016 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 11 Nov 2016 12:23 AM IST
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5 convicted in rampage
court shimla
महराजगंज(ब्यूरो)। सदर कोतवाली के कुर्थिया टोला जंगल फरजंद अली में 16 वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले में दिनेश, चंद्रजीत, रामप्रीत, रामसकल व जोखन को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोविंद वल्लभ शर्मा ने पांचों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल तैंतीस हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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वादी मुकदमा राम अवध निवासी कुर्थिया टोला जंगल फरजंद अली थाना कोतवाली ने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि तीन वर्ष पूर्व बनवाई गई चहारदीवारी के संबंध में सिविल जज न्यायालय द्वारा 26 मार्च 1999 तक स्थगन आदेश पारित किया गया था। 8 मार्च 1999 की रात में दिनेश, चंद्रजीत, रामप्रीत व रामसकल एवं जोखन चहारदीवारी को गिरा रहे थे। मना करने पर उन लोगों ने वादी मुकदमा व उसके भाई रामवृक्ष को मारापीटा। विवेचना के पश्चात पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सहायक अशासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार त्रिपाठी ने तमाम गवाहों का पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई।
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