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वन टीम पर धावा बोलने का मुख्य अभियुक्त समेत दो का न्यायालय में आत्म समर्पण
Sat, 09 Mar 2019 12:17 AM IST
राकेश पांडेय
Maharajganj
Maharajganj
Published by: राकेश पांडेय
Updated Sat, 09 Mar 2019 12:17 AM IST
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CRIME SCENE
महराजगंज। कोल्हुई के ग्राम पंचायत भरोहिया के पास वन टीम पर धावा बोलकर वनाधिकारी को जान से मारने की धमकी देकर लकड़ी लदी ट्राली और चालक को छुड़ाने के मामले में आरोपी शुक्रवार को मुख्य अभियुक्त भीमसेन सिंह उर्फ लल्लू सिंह और सुदर्शन प्रजापति निवासी सिंहपुर कला थाना-नौतनवां ने जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने दोनों को 18 मार्च तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
एसपी रोहित सिंह सजवान के मुताबिक वन विभाग की टीम ने 12 जनवरी को टेढ़ी बीट के सेमरहवा के पास से लकड़ी लदी ट्राली का पीछा किया। भरोहिया के पास ट्राली को कब्जे में लेने के साथ ही चालक को हिरासत में ले लिया, लेकिन तभी कुछ लोगों ने वन टीम पर धावा बोलकर वनाधिकारी को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए ट्राली और चालक को छुड़ा ले गए। वन दरोगा रामचंद्र की तहरीर पर कोल्हुई पुलिस ने भीमसेन सिंह उर्फ लल्लू सिंह, मनौवर व सुदर्शन प्रजापति निवासी सिंहपुर कला, थाना नौतनवां व एक अज्ञात के खिलाफ सरकारी कर्मचारी का रास्ता अवरुद्ध कर जान से मारने की नीयत से मारपीट करने व धमकी देने के साथ ही दलित उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। छापेमारी में पुलिस ने एक अभियुक्त मनौवर को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि वहीं मुख्य अभियुक्त पुलिस की पकड़ से कोसों दूर रहा। उसे पुलिस की अर्जी पर न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया था।
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एसपी रोहित सिंह सजवान के मुताबिक वन विभाग की टीम ने 12 जनवरी को टेढ़ी बीट के सेमरहवा के पास से लकड़ी लदी ट्राली का पीछा किया। भरोहिया के पास ट्राली को कब्जे में लेने के साथ ही चालक को हिरासत में ले लिया, लेकिन तभी कुछ लोगों ने वन टीम पर धावा बोलकर वनाधिकारी को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए ट्राली और चालक को छुड़ा ले गए। वन दरोगा रामचंद्र की तहरीर पर कोल्हुई पुलिस ने भीमसेन सिंह उर्फ लल्लू सिंह, मनौवर व सुदर्शन प्रजापति निवासी सिंहपुर कला, थाना नौतनवां व एक अज्ञात के खिलाफ सरकारी कर्मचारी का रास्ता अवरुद्ध कर जान से मारने की नीयत से मारपीट करने व धमकी देने के साथ ही दलित उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। छापेमारी में पुलिस ने एक अभियुक्त मनौवर को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि वहीं मुख्य अभियुक्त पुलिस की पकड़ से कोसों दूर रहा। उसे पुलिस की अर्जी पर न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया था।
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