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अंतेष्टिस्थल के अभिलेख नहीं मिले तो दर्ज होगा केस

Mon, 24 Dec 2018 12:19 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 24 Dec 2018 12:19 AM IST
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अंतेष्टिस्थल के अभिलेख नहीं मिले तो दर्ज होगा केस
अंत्येष्टि स्थल के अभिलेख नहीं मिले तो दर्ज होगा केस
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सीडीओ ने दिए 24 तक अभिलेख जमा करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। विकास भवन सभागार में रविवार को मुख्य विकास अधिकारी राम सिंहासन प्रेम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सीडीओ ने चेतावनी दी कि जिन ग्राम पंचायतों के अंत्येष्टि स्थल के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उनके अभिलेख 24 दिसंबर तक हर हाल में डीपीआरओ कार्यालय में उपलब्ध कराएं। अन्यथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

बैठक में सबसे पहले जिन ग्राम पंचायतों ने पंचायत सशक्तिकरण व नानाजी देशमुख पुरस्कार के लिए आवेदन किया है, उनके अभिलेखों की जांच की गई। वहीं, जिन ग्राम पंचायतों ने अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण संबंधी अभिलेख जमा नहीं किए हैं, उनके सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान को बुलाया गया। इन लोगों से कहा गया कि सोमवार को हर हाल में अंत्येष्टि स्थल से जुड़े अभिलेख जमा कर दें। बैठक में स्वच्छता के नोडल अधिकारी मनोज कुमार त्यागी, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
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