फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Court verdict delivered in a 2019 murder case from the Chowk police station area.

Maharajganj News: हत्या के मामले में दोषी को चार साल की कैद, पांच हजार जुर्माना

Wed, 14 Oct 2026 02:39 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
Court verdict delivered in a 2019 murder case from the Chowk police station area.
महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को चार साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, चौक थाना क्षेत्र के पड़री खुर्द निवासी सर्वेश के खिलाफ हत्या से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। घटना 26 जुलाई 2019 की है, जबकि इसकी सूचना भी उसी दिन दर्ज कराई गई थी। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी आठ अगस्त 2019 को हुई थी। आरोपी ने किशोर राजेश को लेकर हुए विवाद में खखनू उर्फ लालमोहन को पकड़कर धक्का दे दिया था।
विज्ञापन

इससे वह सड़क पर गिर गया और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-एक, महराजगंज में हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद दोषी को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed