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Maharajganj News: हत्या के मामले में दोषी को चार साल की कैद, पांच हजार जुर्माना
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महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को चार साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार, चौक थाना क्षेत्र के पड़री खुर्द निवासी सर्वेश के खिलाफ हत्या से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। घटना 26 जुलाई 2019 की है, जबकि इसकी सूचना भी उसी दिन दर्ज कराई गई थी। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी आठ अगस्त 2019 को हुई थी। आरोपी ने किशोर राजेश को लेकर हुए विवाद में खखनू उर्फ लालमोहन को पकड़कर धक्का दे दिया था।
इससे वह सड़क पर गिर गया और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-एक, महराजगंज में हुई।
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अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद दोषी को सजा सुनाई।
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जानकारी के अनुसार, चौक थाना क्षेत्र के पड़री खुर्द निवासी सर्वेश के खिलाफ हत्या से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। घटना 26 जुलाई 2019 की है, जबकि इसकी सूचना भी उसी दिन दर्ज कराई गई थी। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी आठ अगस्त 2019 को हुई थी। आरोपी ने किशोर राजेश को लेकर हुए विवाद में खखनू उर्फ लालमोहन को पकड़कर धक्का दे दिया था।
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इससे वह सड़क पर गिर गया और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-एक, महराजगंज में हुई।
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अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद दोषी को सजा सुनाई।