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Maharajganj News: मारपीट मामले में दोषी को दो वर्ष नौ माह की सजा सुनाई
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फरेंदा। क्षेत्र के निरनाम पश्चिमी खास में दो वर्ष पूर्व हुए मारपीट मामले में बुधवार को दीवानी न्यायालय सिविल जज विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दोषी करार देते हुए अभियुक्त को दो वर्ष नौ माह की सजा सुनाई। साथ ही 13,500 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, निरनाम पश्चिमी खास निवासी रामदरश ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया था कि 23 जुलाई 2024 को शाम करीब छह बजे खेत की फसल को जानवर चर रहे थे उन्हें भगाने के लिए भतीजा कृष्णा गया। जिस पर गांव के ही विजय ने ईंट व लाठी डंडे से हमला कर दिया था। जिसमें कृष्णा को काफी चोटें आई थी। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दिया था।
मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था। अभियोजन अधिकारी परविंद्र दिवाकर ने बताया कि मारपीट मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त विजय निवासी निरनाम पश्चिमी को धारा 117 2 बीएनएस में दो वर्ष नौ माह के कारावास व 13,500 रुपये से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 75 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार, निरनाम पश्चिमी खास निवासी रामदरश ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया था कि 23 जुलाई 2024 को शाम करीब छह बजे खेत की फसल को जानवर चर रहे थे उन्हें भगाने के लिए भतीजा कृष्णा गया। जिस पर गांव के ही विजय ने ईंट व लाठी डंडे से हमला कर दिया था। जिसमें कृष्णा को काफी चोटें आई थी। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दिया था।
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मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था। अभियोजन अधिकारी परविंद्र दिवाकर ने बताया कि मारपीट मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त विजय निवासी निरनाम पश्चिमी को धारा 117 2 बीएनएस में दो वर्ष नौ माह के कारावास व 13,500 रुपये से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 75 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।
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