{"_id":"698f4e27ca43e64e52067c18","slug":"cashless-treatment-of-road-accidents-from-the-new-session-maharajganj-news-c-206-1-go11002-171579-2026-02-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: नये सत्र से कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: नये सत्र से कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट
Fri, 13 Feb 2026 09:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 13 Feb 2026 09:45 PM IST
विज्ञापन
महराजगंज। शासन के निर्देश पर नये वित्तीय सत्र से कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स 2025 प्रभावी होगा। शासन की तरफ से इसके लिए परिवहन विभाग व स्वास्थ्य महकमे से जनपद के सरकारी व निजी अस्पतालों की सूची मांगी गई है। इससे सड़क हादसे में घायल 1.50 लाख रुपये का निशुल्क उपचार करा सकेंगे।
यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी। सड़क हादसे में घायल को निशुल्क उपचार की सुविधा सरकारी व निजी दोनों तरह के अस्पतालों में मिलेगी। इसके लिए सीटीआरएवी (कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स-2025) स्कीम के तहत डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि शासन ने हाईवे के किनारे के चिकित्सालय में मार्ग दुर्घटना के घायलों को त्वरित उपचार आयुष्मान कार्ड की तरह मिलेगी।
घायल अथवा परिजन से किसी तरह का उपचार शुल्क या अग्रिम धनराशि नहीं जमा कराई जाएगी। 1.50 लाख रुपये तक का उपचार अस्पताल से मिलेगा। इसका भुगतान शासन की तरफ से किया जाएगा। मार्ग दुर्घटना के घायलों की मृत्यु दर घटाने के लिए यह नया प्रावधान किया जाएगा।
विज्ञापन
इस संबंध में एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से इस सहूलियत को प्रभावी करने के लिए शासन स्तर से अस्पतालों की सूची मांगी गई है। स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सूची प्रेषित कराई जाएगी। इससे एक सप्ताह तक 1.50 लाख रुपये तक का उपचार रोड एक्सीडेंट के घायल करा सकेंगे। संवाद
विज्ञापन
यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू होगी। सड़क हादसे में घायल को निशुल्क उपचार की सुविधा सरकारी व निजी दोनों तरह के अस्पतालों में मिलेगी। इसके लिए सीटीआरएवी (कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स-2025) स्कीम के तहत डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि शासन ने हाईवे के किनारे के चिकित्सालय में मार्ग दुर्घटना के घायलों को त्वरित उपचार आयुष्मान कार्ड की तरह मिलेगी।
विज्ञापन
घायल अथवा परिजन से किसी तरह का उपचार शुल्क या अग्रिम धनराशि नहीं जमा कराई जाएगी। 1.50 लाख रुपये तक का उपचार अस्पताल से मिलेगा। इसका भुगतान शासन की तरफ से किया जाएगा। मार्ग दुर्घटना के घायलों की मृत्यु दर घटाने के लिए यह नया प्रावधान किया जाएगा।
विज्ञापन
इस संबंध में एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से इस सहूलियत को प्रभावी करने के लिए शासन स्तर से अस्पतालों की सूची मांगी गई है। स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सूची प्रेषित कराई जाएगी। इससे एक सप्ताह तक 1.50 लाख रुपये तक का उपचार रोड एक्सीडेंट के घायल करा सकेंगे। संवाद