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Maharajganj News: टेढ़ी की पूर्व ग्राम प्रधान व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी पर केस दर्ज
Tue, 20 May 2025 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 20 May 2025 12:42 AM IST
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नौतनवा। तहसील क्षेत्र के गांव टेढ़ी में शौचालय की रकम घोटाले के मामले में पूर्व ग्राम प्रधान कुसुमावती, पूर्व सचिव मिलिंद चौधरी और विवेकानंद राय के खिलाफ पुरंदरपुर थाने में केस दर्ज हुआ है। गबन हुई धनराशि आदेश के बावजूद जमा न करने पर यह कार्रवाई हुई है।
सहायक विकास अधिकारी पंचायत लक्ष्मीपुर दिनेश चंद्र पाठक ने बताया कि ग्राम पंचायत टेढ़ी, विकास खंड-लक्ष्मीपुर में 261 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए धनराशि का दुरुपयोग हुआ था। 3132000 रुपये का आधा पूर्व प्रधान कुसमावती देवी से भू-राजस्व की भांति वसूली आदेश पारित किया गया था।
आदेश के विरुद्ध पूर्व प्रधान की ओर से नोटरी शपथ नौ दिसंबर 2021 प्रस्तुत कर वर्ष 2016-17 व 2017-18 में निर्मित शौचालय के लिए आवंटित धनराशि का पुनः जांच कराने का अनुरोध किया गया।
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प्रकरण की जांच 16 सितंबर 2023 को उपजिलाधिकारी नौतनवा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने की। पूर्व प्रधान ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की, जिसमें न्यायालय के आदेश के क्रम में अधिकारियों को जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।
16 दिसम्बर 2024 को संयुक्त जांच आख्या प्रेषित की गई। इसमें 725 लाभार्थियों में से 404 लाभार्थियों के शौचालय मौके पर बने मिले। 125 लाभार्थियों के न तो शौचालय बने मिले न ही चेक के माध्यम से उनके खाते में पैसे ही भेजे गए। शेष 196 लाभार्थियों के बारे में किसी भी पक्ष द्वारा उनके निवास के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे इनका भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। पूर्व प्रधान कुसमावती देवी ग्राम पंचायत-टेढ़ी से-1374000.00 की वसूली आदेश करते हुए ग्राम निधि प्रथम खाते में धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन पूर्व प्रधान की ओर से उक्त धनराशि जमा नहीं की जा रही है। तहरीर के आधार पर पुरंदरपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
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सहायक विकास अधिकारी पंचायत लक्ष्मीपुर दिनेश चंद्र पाठक ने बताया कि ग्राम पंचायत टेढ़ी, विकास खंड-लक्ष्मीपुर में 261 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए धनराशि का दुरुपयोग हुआ था। 3132000 रुपये का आधा पूर्व प्रधान कुसमावती देवी से भू-राजस्व की भांति वसूली आदेश पारित किया गया था।
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आदेश के विरुद्ध पूर्व प्रधान की ओर से नोटरी शपथ नौ दिसंबर 2021 प्रस्तुत कर वर्ष 2016-17 व 2017-18 में निर्मित शौचालय के लिए आवंटित धनराशि का पुनः जांच कराने का अनुरोध किया गया।
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प्रकरण की जांच 16 सितंबर 2023 को उपजिलाधिकारी नौतनवा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने की। पूर्व प्रधान ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की, जिसमें न्यायालय के आदेश के क्रम में अधिकारियों को जांच आख्या उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।
16 दिसम्बर 2024 को संयुक्त जांच आख्या प्रेषित की गई। इसमें 725 लाभार्थियों में से 404 लाभार्थियों के शौचालय मौके पर बने मिले। 125 लाभार्थियों के न तो शौचालय बने मिले न ही चेक के माध्यम से उनके खाते में पैसे ही भेजे गए। शेष 196 लाभार्थियों के बारे में किसी भी पक्ष द्वारा उनके निवास के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे इनका भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। पूर्व प्रधान कुसमावती देवी ग्राम पंचायत-टेढ़ी से-1374000.00 की वसूली आदेश करते हुए ग्राम निधि प्रथम खाते में धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन पूर्व प्रधान की ओर से उक्त धनराशि जमा नहीं की जा रही है। तहरीर के आधार पर पुरंदरपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है।