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Maharajganj News: मालखाने में सील रह गया गांजा, वृद्ध दोषमुक्त
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महराजगंज। 2021 के एक विचाराधीन मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल की पैरवी से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो ने एनडीपीएस एक्ट के 71 वर्षीय वृद्ध को दोषमुक्त कर दिया।
जानकारी के अनुसार, सिंदुरिया थाना पुलिस ने एक अगस्त 2021 को धनेवा निवासी मुर्तजा को 3.400 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया था। पुलिस ने मुकदमे की चार्जशीट में दर्ज कर रखा था कि 3.300 किलो गांजा मालखाने में सील कर रखा गया और 100 ग्राम पैकेट विशेष वाहक आरक्षी आशीष के हाथों विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी के रामपुर भेजा।
चार्जशीट में दर्ज इस कथन के प्रमाणस्वरूप पुलिस कोर्ट में जांच रिपोर्ट की कापी संलग्न करना भूल गई। जिसे गवाहों के बयान के वक्त डिफेंस काउंसिल ने पकड़ लिया और इसी आधार पर 71 वर्षीय वृद्ध को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
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जानकारी के अनुसार, सिंदुरिया थाना पुलिस ने एक अगस्त 2021 को धनेवा निवासी मुर्तजा को 3.400 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किया था। पुलिस ने मुकदमे की चार्जशीट में दर्ज कर रखा था कि 3.300 किलो गांजा मालखाने में सील कर रखा गया और 100 ग्राम पैकेट विशेष वाहक आरक्षी आशीष के हाथों विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी के रामपुर भेजा।
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चार्जशीट में दर्ज इस कथन के प्रमाणस्वरूप पुलिस कोर्ट में जांच रिपोर्ट की कापी संलग्न करना भूल गई। जिसे गवाहों के बयान के वक्त डिफेंस काउंसिल ने पकड़ लिया और इसी आधार पर 71 वर्षीय वृद्ध को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
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