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Maharajganj News: फर्जी वसीयत के जरिए जमीन हड़पने की कोशिश, पांच के खिलाफ कार्रवाई
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जमीन हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई पांच के खिलाफ प्राथमिकी
फरेंदा। बृजमनगंज थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगाहपुर के साधुचक में फर्जी वसीयत तैयार कर कुछ लोगों ने जमीन हड़पने की कोशिश की थी। मामले में न्यायालय के आदेश पर बृजमनगंज पुलिस ने पांच पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बृजमनगंज थाना क्षेत्र की ग्राम सभा बरगाहपुर के साधुचक निवासी सुनील कुमार यादव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ग्राम सभा फुलमनहा के इशरीवर निवासी निर्मल मेरे पिता हैं। बरगाहपुर के साधुचक निवासी बुआ बासमती व फूफा रामसमुझ ने ई औलाद नहीं होने के कारण मुझे गोद ले लिया था। उन्होंने ही मेरा पालन-पोषण किया और शिक्षा-दीक्षा भी दिलवाई।
उनके समस्त कागजात में माता-पिता के स्थान पर बुआ फूफा का ही नाम दर्ज है। रामसमुझ और बासमती के मृत्यु के बाद समस्त चल व अचल संपत्ति पर बतौर वारिस के रूप में देखभाल कर रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने मिल कर फर्जी वसीयत तैयार कर मेरी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जानकारी होने पर आरोपियों के से बात करना चाहा तो वह गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।
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थाने और पुलिस अधीक्षक महराजगंज को तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित न्यायालय की शरण में पहुंचा। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।
थानाध्यक्ष मदनमोहन मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्राम सभा बरगाहपुर के साधूचक निवासी सिंधु कुमार यादव, महेंद्र प्रसाद, विवेकानंद यादव, बृजेश यादव व विजय यादव के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोपी में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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फरेंदा। बृजमनगंज थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगाहपुर के साधुचक में फर्जी वसीयत तैयार कर कुछ लोगों ने जमीन हड़पने की कोशिश की थी। मामले में न्यायालय के आदेश पर बृजमनगंज पुलिस ने पांच पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बृजमनगंज थाना क्षेत्र की ग्राम सभा बरगाहपुर के साधुचक निवासी सुनील कुमार यादव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ग्राम सभा फुलमनहा के इशरीवर निवासी निर्मल मेरे पिता हैं। बरगाहपुर के साधुचक निवासी बुआ बासमती व फूफा रामसमुझ ने ई औलाद नहीं होने के कारण मुझे गोद ले लिया था। उन्होंने ही मेरा पालन-पोषण किया और शिक्षा-दीक्षा भी दिलवाई।
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उनके समस्त कागजात में माता-पिता के स्थान पर बुआ फूफा का ही नाम दर्ज है। रामसमुझ और बासमती के मृत्यु के बाद समस्त चल व अचल संपत्ति पर बतौर वारिस के रूप में देखभाल कर रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने मिल कर फर्जी वसीयत तैयार कर मेरी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जानकारी होने पर आरोपियों के से बात करना चाहा तो वह गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।
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थाने और पुलिस अधीक्षक महराजगंज को तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित न्यायालय की शरण में पहुंचा। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।
थानाध्यक्ष मदनमोहन मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्राम सभा बरगाहपुर के साधूचक निवासी सिंधु कुमार यादव, महेंद्र प्रसाद, विवेकानंद यादव, बृजेश यादव व विजय यादव के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोपी में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।