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Maharajganj News: यान स्क्रैपिंग सेंटर के लिए 31 तक करें आवेदन
Mon, 24 Mar 2025 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 24 Mar 2025 01:00 AM IST
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महराजगंज। मोटर वाहन यान स्क्रैपिंग सेंटर के लिए जिले के इच्छुक कारोबारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक एकड़ जमीन केंद्र की अनुमति के लिए जरूरी है।
31 मार्च तक इसके लिए नेशनल सिंगल विंडो वेबसाइट एनएसडब्ल्यूएसडाटजीओवी इन पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड काॅपी एआरटीओ कार्यालय में दे सकते हैं।
प्रपत्र जांच और स्थान सत्यापन के बाद विभाग इसके लिए सहमति उपलब्ध कराएगा। जनपद में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर न होने से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए लोगों को वाहन लेकर गोरखपुर जाना पड़ता था तब उन्हें वाहन स्क्रैपिंग से मिलने वाली छूट का लाभ मिलता था, लेकिन अब जनपद में भी इसके लिए सेंटर खोला जा सकता है।
इसके लिए एक एकड़ भूमि की आवश्कता होगी। आवेदनकर्ता के प्रपत्र जांच के बाद विभाग केंद्र के लिए डिमांड भेज देगा जिसके बाद पंजीकृत सेंटर पर स्क्रैपिंग मशीन व परिसर की बाउंड्री इत्यादि की अनुमति के साथ लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
स्क्रैपिंग सेंटर से पुराने वाहन को स्क्रैपिंग की सुविधा, प्रमाणपत्र व 22 रुपये की लागत से स्क्रैपिंग कराने वाले को भुगतान मिलता है। स्क्रैपिंग सेंटर से निर्गत प्रमाणपत्र के जरिए तीन वर्ष तक 10 से 15 फीसदी नये वाहन खरीद पर छूट का प्रावधान लाभ मिलता है।
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31 मार्च तक इसके लिए नेशनल सिंगल विंडो वेबसाइट एनएसडब्ल्यूएसडाटजीओवी इन पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड काॅपी एआरटीओ कार्यालय में दे सकते हैं।
प्रपत्र जांच और स्थान सत्यापन के बाद विभाग इसके लिए सहमति उपलब्ध कराएगा। जनपद में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर न होने से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए लोगों को वाहन लेकर गोरखपुर जाना पड़ता था तब उन्हें वाहन स्क्रैपिंग से मिलने वाली छूट का लाभ मिलता था, लेकिन अब जनपद में भी इसके लिए सेंटर खोला जा सकता है।
इसके लिए एक एकड़ भूमि की आवश्कता होगी। आवेदनकर्ता के प्रपत्र जांच के बाद विभाग केंद्र के लिए डिमांड भेज देगा जिसके बाद पंजीकृत सेंटर पर स्क्रैपिंग मशीन व परिसर की बाउंड्री इत्यादि की अनुमति के साथ लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
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स्क्रैपिंग सेंटर से पुराने वाहन को स्क्रैपिंग की सुविधा, प्रमाणपत्र व 22 रुपये की लागत से स्क्रैपिंग कराने वाले को भुगतान मिलता है। स्क्रैपिंग सेंटर से निर्गत प्रमाणपत्र के जरिए तीन वर्ष तक 10 से 15 फीसदी नये वाहन खरीद पर छूट का प्रावधान लाभ मिलता है।
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