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Maharajganj News: एक ही परिवार के सदस्यों को मिले आठ दुकानों का आवंटन निरस्त
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मोहल्ला सोमारी बाजार में आईडीएसएमटी योजना के तहत बना है व्यावसायिक कांप्लेक्स
निचलौल। नगर पंचायत निचलौल के वार्ड नंबर सात स्थित कोर्ट मोहल्ला सोमारी बाजार में आईडीएसएमटी योजना के तहत बने व्यावसायिक कांप्लेक्स की आठ दुकानों का आवंटन नियमों के विपरीत पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है। जांच में आवंटन संबंधी पत्रावली अपूर्ण मिली। इसमें दुकान आवंटन आदेश, पंजीकृत स्टांप समेत कई आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। साथ ही आरक्षण नियमों का पालन न करने और एक ही परिवार के कई सदस्यों को दुकान आवंटित किए जाने की बात सामने आई है।
नगर पंचायत अध्यक्ष शिवनाथ मद्धेशिया की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 20 जून 2026 को जारी कार्यालय आदेश के माध्यम से अधिशासी अधिकारी को निकाय की संपत्ति पर अवैध कब्जाधारियों से दुकानें खाली कराने तथा शासनादेश और निर्धारित नियमों के अनुसार दुकानों का आवंटन कराने का निर्देश दिया गया था।
अधिशासी अधिकारी ने चार अगस्त को प्रस्तुत आख्या में बताया कि संबंधित पत्रावली अपूर्ण है। आवंटन और उससे जुड़ी कार्रवाई के आवश्यक अभिलेख भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं मिले। जांच के दौरान आरक्षण नियमों का पालन नहीं किए जाने के साथ एक ही परिवार के कई सदस्यों को दुकान आवंटित किए जाने का मामला भी सामने आया।
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नगर पंचायत बोर्ड की 21 फरवरी 2026 को हुई बैठक में इन दुकानों के आवंटन को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद नगर पंचायत प्रशासन ने आठ दुकानों का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। निरस्त किए गए आवंटन में सिद्धेश्वर, कुन्जलता, गोविंद यादव, महेश गुप्ता, सुबाष गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता और सुधा देवी के नाम शामिल हैं।
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निचलौल। नगर पंचायत निचलौल के वार्ड नंबर सात स्थित कोर्ट मोहल्ला सोमारी बाजार में आईडीएसएमटी योजना के तहत बने व्यावसायिक कांप्लेक्स की आठ दुकानों का आवंटन नियमों के विपरीत पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है। जांच में आवंटन संबंधी पत्रावली अपूर्ण मिली। इसमें दुकान आवंटन आदेश, पंजीकृत स्टांप समेत कई आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। साथ ही आरक्षण नियमों का पालन न करने और एक ही परिवार के कई सदस्यों को दुकान आवंटित किए जाने की बात सामने आई है।
नगर पंचायत अध्यक्ष शिवनाथ मद्धेशिया की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 20 जून 2026 को जारी कार्यालय आदेश के माध्यम से अधिशासी अधिकारी को निकाय की संपत्ति पर अवैध कब्जाधारियों से दुकानें खाली कराने तथा शासनादेश और निर्धारित नियमों के अनुसार दुकानों का आवंटन कराने का निर्देश दिया गया था।
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अधिशासी अधिकारी ने चार अगस्त को प्रस्तुत आख्या में बताया कि संबंधित पत्रावली अपूर्ण है। आवंटन और उससे जुड़ी कार्रवाई के आवश्यक अभिलेख भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं मिले। जांच के दौरान आरक्षण नियमों का पालन नहीं किए जाने के साथ एक ही परिवार के कई सदस्यों को दुकान आवंटित किए जाने का मामला भी सामने आया।
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नगर पंचायत बोर्ड की 21 फरवरी 2026 को हुई बैठक में इन दुकानों के आवंटन को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद नगर पंचायत प्रशासन ने आठ दुकानों का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। निरस्त किए गए आवंटन में सिद्धेश्वर, कुन्जलता, गोविंद यादव, महेश गुप्ता, सुबाष गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता और सुधा देवी के नाम शामिल हैं।