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Maharajganj News: नाबालिग को सुनसान जगह ले जाकर मांग में सिंदूर भरने का आरोप, प्राथमिकी
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मिठौरा। एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और सुनसान स्थान पर उसकी मांग में सिंदूर भरने का मामला प्रकाश में आया है। चौक पुलिस ने रविवार को दरहटा गांव स्थित घर पर दबिश देकर आरोपी किशोर को गिरफ्त में ले लिया। अब उसे बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले दरहटा निवासी एक किशोर पर चैनपुर निवासी एक किशोरी को गांव के बाहर एकांत स्थान पर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरने का आरोप लगा। इस दौरान कुछ लोगों की नजर दोनों पर पड़ गई। इसकी जानकारी किशोरी के परिजनों तक पहुंची तो परिजन चौक थाने पहुंचे और किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने समेत गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दिया।
चौक पुलिस ने रविवार को आरोपी किशोर के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। जांच के दौरान किशोर के दरहटा स्थित घर पर मौजूद होने की सूचना मिली तो पुलिस टीम ने रविवार को करीब 12:10 बजे दबिश देकर उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। थाना प्रभारी मनीष पटेल का कहना है कि किशोर की उम्र को देखते हुए उसके साथ सामान्य आरोपी की तरह नहीं, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले दरहटा निवासी एक किशोर पर चैनपुर निवासी एक किशोरी को गांव के बाहर एकांत स्थान पर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरने का आरोप लगा। इस दौरान कुछ लोगों की नजर दोनों पर पड़ गई। इसकी जानकारी किशोरी के परिजनों तक पहुंची तो परिजन चौक थाने पहुंचे और किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने समेत गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दिया।
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चौक पुलिस ने रविवार को आरोपी किशोर के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। जांच के दौरान किशोर के दरहटा स्थित घर पर मौजूद होने की सूचना मिली तो पुलिस टीम ने रविवार को करीब 12:10 बजे दबिश देकर उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। थाना प्रभारी मनीष पटेल का कहना है कि किशोर की उम्र को देखते हुए उसके साथ सामान्य आरोपी की तरह नहीं, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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