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Maharajganj News: विदेश भेजने के नाम पर 3.65 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी
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सिसवा बाजार। थाना क्षेत्र के नछोरी निवासी अतिउल्लाह से विदेश भेजने के नाम पर 3.65 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि रुपये लेने के बाद आरोपी ने न तो उसे विदेश भेजा और न ही रकम वापस की। पैसे मांगने पर धमकी भी दी गई। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित के मुताबिक, करीब एक वर्ष पहले मुंबई निवासी सुकुरुल्लाह उसके संपर्क में आया था। उसने खुद को विदेश भेजने का काम करने वाला बताया और हेवती चौराहे पर अपना कार्यालय होने की बात कही। उसकी बातों पर विश्वास कर अतिउल्लाह विदेश जाने के लिए तैयार हो गया।
आरोप है कि इसके बाद सुकुरुल्लाह ने अलग-अलग तिथियों में बैंक खाते के माध्यम से 3.65 लाख रुपये ले लिए। पीड़ित के पास रुपये भेजने से संबंधित कागजात भी मौजूद हैं। रकम लेने के बाद आरोपी ने उसे विदेश नहीं भेजा। मार्च में आरोपी ने अपना कार्यालय भी बंद कर दिया। इसके बाद फोन पर भी उससे संपर्क नहीं हो सका।
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पीड़ित ने बताया कि 20 जुलाई को हेवती में आरोपी से मुलाकात हुई। इस दौरान रकम वापस मांगने पर उसने कथित तौर पर धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की। 25 जुलाई को उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने पुलिस को संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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पीड़ित के मुताबिक, करीब एक वर्ष पहले मुंबई निवासी सुकुरुल्लाह उसके संपर्क में आया था। उसने खुद को विदेश भेजने का काम करने वाला बताया और हेवती चौराहे पर अपना कार्यालय होने की बात कही। उसकी बातों पर विश्वास कर अतिउल्लाह विदेश जाने के लिए तैयार हो गया।
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आरोप है कि इसके बाद सुकुरुल्लाह ने अलग-अलग तिथियों में बैंक खाते के माध्यम से 3.65 लाख रुपये ले लिए। पीड़ित के पास रुपये भेजने से संबंधित कागजात भी मौजूद हैं। रकम लेने के बाद आरोपी ने उसे विदेश नहीं भेजा। मार्च में आरोपी ने अपना कार्यालय भी बंद कर दिया। इसके बाद फोन पर भी उससे संपर्क नहीं हो सका।
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पीड़ित ने बताया कि 20 जुलाई को हेवती में आरोपी से मुलाकात हुई। इस दौरान रकम वापस मांगने पर उसने कथित तौर पर धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की। 25 जुलाई को उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने पुलिस को संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।