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Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास
Thu, 30 Jan 2025 08:00 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 30 Jan 2025 08:00 PM IST
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महराजगंज। कोल्हुई थाना क्षेत्र के मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू को एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने के आरोप में विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, थाना कोल्हुई ग्राम महेशपुर मेहदिया निवासी मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू 30 मई 2021 को किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर थाना कोल्हुई ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद मोहम्मद शरीफ के विरुद्ध पाॅक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण कर व विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी को उक्त सजा सुनाई है। संवाद
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, थाना कोल्हुई ग्राम महेशपुर मेहदिया निवासी मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू 30 मई 2021 को किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। किशोरी के पिता की तहरीर पर थाना कोल्हुई ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद मोहम्मद शरीफ के विरुद्ध पाॅक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण कर व विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी को उक्त सजा सुनाई है। संवाद
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