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Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म में 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Fri, 11 Oct 2024 08:09 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 11 Oct 2024 08:09 PM IST
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10 years rigorous imprisonment for raping a teenage girl
महराजगंज। कोठीभार क्षेत्र की किशोरी के साथ दुष्कर्म तथा उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में अमीन अली उर्फ शक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने दोष सिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 53 हजार रुपये का अर्थदंड लगया।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, कोठीभार क्षेत्र के एक गांव में मोहर्रम का मेला करने के बाद थाना पनियरा क्षेत्र के बभनौली निवासी अमीन अली उर्फ शक्ति अपनी मां के साथ 28 जुलाई 2023 को अपने रिश्तेदार के घर रुक गया था। रिश्तेदार की नाबालिग लड़की को अपने झांसे में लेकर बातचीत करने लगा। 20 दिन बाद 18 अगस्त 2023 को आरोपित पीड़िता के घर आया। पीड़िता से दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया।
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उसी समय पीड़िता की मां खेत से घर आ गई और लोक लाज के भय से आरोपित से निवेदन किया की वह अश्लील वीडियो डिलीट कर दे। आरोपित ने आश्वस्त किया कि उसने वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन 11 जनवरी 2024 को अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। पीड़िता के पिता व भाई के मोबाइल पर भी भेज दिया। पीड़िता के घर वालों को जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़िता की मां की तहरीर पर कोठीभार पुलिस ने अमीन अली उर्फ शक्ति के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना के पश्चात अंतर्गत धारा 376 504 506 आईपीसी 3/4 पाॅक्सो एक्ट 67-ए आईटी एक्ट में न्यायालय समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने अभिलेखिय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर व शेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित अमीन अली उर्फ शक्ति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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