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महाराजगंज: दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष कारावास

Fri, 17 Feb 2023 12:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 17 Feb 2023 12:33 AM IST
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10 years jail to husband
महराजगंज। दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक पवन कुमार श्रीवास्तव ने पति दीपक सिंह निवासी नौननिया टोला सियरही को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, सोनौली कोतवाली क्षेत्र के नौननिया टोला सियरही की राधिका की मौत एक मई 2012 को हुई थी। मृतका की माता सुभागी देवी की तहरीर पर थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने पति के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। राधिका को जलाकर मारा गया था। 50,000 रुपये दहेज की मांग की गई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने नौ लोगों की गवाही कराने के बाद सजा की मांग की। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर उक्त सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। संवाद
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