फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   10 thousand fine if minor is found driving the steering

Maharajganj News: नाबालिग के हाथ में स्टियरिंग तो 10 हजार जुर्माना

Sun, 23 Feb 2025 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sun, 23 Feb 2025 12:48 AM IST
विज्ञापन
10 thousand fine if minor is found driving the steering
महराजगंज। अभिभावक सावधान हो जाएं। अब नाबालिग के हाथों में वाहनों की स्टियरिंग दी तो 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। नए वित्तीय सत्र अप्रैल माह से नियम प्रभावी हो जाएगा।
विज्ञापन

परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। कार्रवाई के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जाएगी। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग मोटर वाहन एक्ट 1988 का इस्तेमाल करता है, लेकिन पहले इसके तहत जुर्माने का प्रावधान काफी कम था। वर्ष 2019 में इसमें संशोधन कर जुर्माना बढ़ाया गया, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए कारगर व्यवस्था नहीं बनी। अब नए सत्र से यह विशेष प्रभावी होगा।
विज्ञापन

विभाग ने अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण नाबालिग हाथों में िस्टयरिंग होना पाया गया, लेकिन अप्रैल से नाबालिग दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन लेकर सड़क पर नहीं निकल सकेंगे। अगर उन्हें पकड़ा गया तो यातायात पुलिस या परिवहन विभाग 10 हजार रुपये का जुर्माना उनके अभिभावकों से भरवाएगा। नाबालिग दूसरी बार पकड़ा गया तो जुर्माना तो अधिक लगेगा ही जेल भी जाएंगे। द
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed