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Maharajganj News: नाबालिग के हाथ में स्टियरिंग तो 10 हजार जुर्माना
Sun, 23 Feb 2025 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 23 Feb 2025 12:48 AM IST
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महराजगंज। अभिभावक सावधान हो जाएं। अब नाबालिग के हाथों में वाहनों की स्टियरिंग दी तो 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। नए वित्तीय सत्र अप्रैल माह से नियम प्रभावी हो जाएगा।
परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। कार्रवाई के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जाएगी। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग मोटर वाहन एक्ट 1988 का इस्तेमाल करता है, लेकिन पहले इसके तहत जुर्माने का प्रावधान काफी कम था। वर्ष 2019 में इसमें संशोधन कर जुर्माना बढ़ाया गया, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए कारगर व्यवस्था नहीं बनी। अब नए सत्र से यह विशेष प्रभावी होगा।
विभाग ने अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण नाबालिग हाथों में िस्टयरिंग होना पाया गया, लेकिन अप्रैल से नाबालिग दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन लेकर सड़क पर नहीं निकल सकेंगे। अगर उन्हें पकड़ा गया तो यातायात पुलिस या परिवहन विभाग 10 हजार रुपये का जुर्माना उनके अभिभावकों से भरवाएगा। नाबालिग दूसरी बार पकड़ा गया तो जुर्माना तो अधिक लगेगा ही जेल भी जाएंगे। द
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परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। कार्रवाई के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जाएगी। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग मोटर वाहन एक्ट 1988 का इस्तेमाल करता है, लेकिन पहले इसके तहत जुर्माने का प्रावधान काफी कम था। वर्ष 2019 में इसमें संशोधन कर जुर्माना बढ़ाया गया, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए कारगर व्यवस्था नहीं बनी। अब नए सत्र से यह विशेष प्रभावी होगा।
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विभाग ने अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण नाबालिग हाथों में िस्टयरिंग होना पाया गया, लेकिन अप्रैल से नाबालिग दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन लेकर सड़क पर नहीं निकल सकेंगे। अगर उन्हें पकड़ा गया तो यातायात पुलिस या परिवहन विभाग 10 हजार रुपये का जुर्माना उनके अभिभावकों से भरवाएगा। नाबालिग दूसरी बार पकड़ा गया तो जुर्माना तो अधिक लगेगा ही जेल भी जाएंगे। द
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