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Lalitpur News: गैर इरादतन हत्या में 14 साल बाद छह साल की जेल

Fri, 01 Dec 2023 11:59 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Dec 2023 11:59 PM IST
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Young man commits suicide by consuming poison after argument with his hospitalized wife
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के 14 साल पुराने मामले में अभियुक्त को छह साल के कारावास की सजा सुनाई। कचरा फेंकने को लेकर पड़ोसियों के बीच हुए आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था।
बबीना के ग्राम लहर ठकुरपुरा निवासी दीपक पांडेय ने 26 जून 2009 को बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि सुबह पड़ोस में रहने वाले गणेश की मां ने अपने घर की झाड़ू लगाकर कचरा उसके घर के सामने फेंक दिया था। इस पर उसकी मां असरफी ने विरोध किया। इस पर विपक्षी झगड़े पर उतारू हो गए। विवाद के दौरान पिता अवध किशोर वहां आ पहुंचे। इसी बीच गुस्से में गणेश ने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया था। कुल्हाड़ी का वार उनकी गर्दन पर लगा था, जिससे वह घायल हो गए थे। कुछ देर बार उनकी मौत हो गई थी। घटना को गांव के कुछ लोगों ने देखा भी था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त गणेश को गैर इरादतन हत्या में छह साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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