फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   village gona, ration shop suspended

ग्राम गौना के कोटा की दुकान का लाइसेंस निलंबित

Sat, 14 Aug 2021 01:09 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Aug 2021 01:09 AM IST
विज्ञापन
village gona, ration shop suspended
wheet purchese centre.jpg - फोटो : wheet purchese centre.jpg
ललितपुर। ग्राम गौना के कोटेदार को बाल पुष्टाहार का उठान कर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराना महंगा पड़ गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर ग्राम गौना के कोटेदार दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विज्ञापन

साईं बाबा स्वयं सहायता समूह ग्राम गौना के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की कि आंगनबाड़ी केंद्र के खाद्यान्न का उठान किया गया। लेकिन इसे तीन माह से उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर डीएसओ राजीव कुमार ने इसकी जांच पूर्ति निरीक्षक को सौंप दी। उन्होंने 12 अगस्त को ग्राम में पहुंचकर जांच की। इस दौरान दुकान बंद पाई गई। मौके पर साईं बाबा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बुलाया गया और उनके बयान लिए गए। उन्होंने दुकानदार पर टालमटोल कर रवैया अपनाने का आरोप लगाया। यही नहीं, कोटेदार पर दुत्कारने का भी आरोप लगाया। उचित दर विक्रेता गौना द्वारा बाल पुष्टाहार का गेहूं 9.18 क्विंटल और चावल 8.19 क्विंटल 28 जून को निर्गत किया गया है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का उठान करने के बाद भी स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध नहीं कराया। डीएसओ राजीव कुमार ने पूर्ति निरीक्षक की आख्या पर उचित दर विक्रेता ममता देवी की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया, साथ ही लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed