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वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगा बंदियों का रिमांड व न्यायिक कार्य

Wed, 07 Apr 2021 01:13 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Apr 2021 01:13 AM IST
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video conferencing in court case
court.jpeg - फोटो : court.jpeg
ललितपुर। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालय के संचालन के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत बंदियों का रिमांड व न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया जाएगा।
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दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय ललितपुर के अंतर्गत समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी प्रचलित नियमों, नियमावली दिशा निर्देश और उच्च न्यायालय के विभिन्न परिपत्रों के अनुक्रम में विचाराधीन मामलों में साक्ष्य अभिलिखित किए जाने को छोड़कर शेष सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। किसी विशेष मामले में साक्ष्य लिखे जाने के लिए उच्च न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जिला जज से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों और न्यायालय कर्मियों को यह निर्देश जारी किया गया कि शीघ्र अति शीघ्र न्यायिक और प्रशासनिक कार्य समाप्त होने पर न्यायालय परिसर को छोड़ दें। जिला न्यायालय ललितपुर जिट्सी सॉफ्टवेयर लैन वर्जन के माध्यम से न्यायिक कार्य संचालन के लिए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश को नामित किया गया है। रिमांड और विचार अधीन बंधुओं से संबंधित अन्य न्यायिक कार्य आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सत्र न्यायालय से संबंधित बंदियों का रिमांड और अन्य न्यायिक कार्य भी निर्भय प्रकाश एडीजे द्वारा संपादित किया जाएगा। जहां तक मजिस्ट्रेट न्यायालयों से संबंधित विचाराधीन बंदियों का रिमांड एवं अन्य न्यायिक कार्य का संबंध है, उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार किया जाएगा। न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सुनवाई के समय एक बार में कम से कम पक्षकार और अधिवक्ता आवश्यक दूरी बनाए रखते हुए न्यायालय में उपस्थित होंगे। न्यायालय में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की उपस्थिति के संबंध में बार संघ से विचार-विमर्श के लिए जिला बार संघ को सूचित किया जा चुका है। न्यायालय के संचालन के संबंध में समय-समय पर सभी प्रकार की सूचनाएं जिला न्यायालय ललितपुर की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
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विशेष परिस्थितियों में यदि जिला न्यायालय को बंद किया जाना होगा तो जिला प्रशासन प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से राय लेकर कार्रवाई की जाएगी। वादकारियों और अधिवक्ताओं को यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह फोन नंबर 05176-275694 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. सुनील कुमार सिंह से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
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