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वाहन रजिस्ट्रेशन, डीएल सत्यापन व्हाट्सएप से

Wed, 21 Dec 2016 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 21 Dec 2016 12:52 AM IST
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 Vehicle registration, verification WhatsApp from DL
whatapps, lalitpur news - फोटो : demo
वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के सत्यापन के लिए परेशानी का दौर खत्म होने वाला है। उच्च न्यायालय के आदेश पर एआरटीओ द्वारा वाहनों की पूरी जानकारी अब लोगों को व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर 8005441038 जारी कर दिया गया है। इसी नंबर पर वाहन की जानकारी की सूचना देनी होगी।
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पुराना वाहन खरीदने पर उसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण  पत्र के सत्यापन और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए सहायक संभागीय अधिकारी कार्यालय में काफी परेशान होना पड़ता है। एआरटीओ का यदि दावा सही साबित होता है तो अब परेशानी का यह दौर खत्म हो जाएगा। मोबाइल पर व्हाट्सएप के एक मैसेज से वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र के सत्यापन की रिपोर्ट के साथ ही पूरी जानकारी मोबाइल  पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे में पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त में कोई फर्जीवाड़े पर भी रोक लग सकेगी। यह भी माना जा रहा है कि चोरी के वाहन की खरीददारी जैसे अपराध भी कम होंगे। वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना होगा, जिसके बाद उक्त वाहन अथवा ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में पूरी जानकारी उस मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से एआरटीओ दफ्तर द्वारा मुहैया कराई जाएगी।   
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एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर संभागीय परिवहन विभाग द्वारा व्हाट्सअप नंबर 8005441038 जारी किया गया है। जिसके माध्यम से वाहनों से संबंधित पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रदेश के किसी भी जिले के वाहन अथवा वहां के ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी जानकारी ली जा सकती है। इस सुविधा के लागू होने से दुर्घटना होने पर भागने वाले वाहनों की भी जानकारी मिल सकती है। 
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फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
चोरी के वाहनों के फर्जी कागजात बनाकर वाहनों को दूसरे राज्यों से संचालित किए जाते हैं। दूसरे राज्यों के वाहनों के बारे में अब तक जानकारी जुटाना मुश्किल भी होता था।  यदि कोई दूसरे राज्य में वाहन बेचता है तो उस राज्य में वाहन का स्थानांतरण होना भी आवश्यक होता है, जबकि चोरी के वाहनों का न तो सत्यापन ही किया जाता है और न ही स्थानांतरण ही कराया जाता है। लेकिन अब विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर जारी इस व्यवस्था से वाहनों के फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी।
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