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Lalitpur News: हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 04 Dec 2024 12:51 PM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Wed, 04 Dec 2024 12:51 PM IST
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Two convicts sentenced to life imprisonment in murder case
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार ने हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोनों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
थाना कोतवाली तालबेहट अंतर्गत ग्राम बिगारी निवासी रानी पत्नी मनोज ने विगत 11 मार्च 2019 को एक प्रार्थनापत्र पुलिस को दिया। बताया कि विगत 10 मार्च को शाम सात बजे उसके पति मनोज, देवर राजकुमार व ननद पूजा खेत से घर पर आई, तभी गांव के ही बालकिशन, जितेंद्र, राकेश आए और मारपीट करने लगे। वहां से तीनों भागे।
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रास्ते में राजकुमार ने उहें दबोचा और कुल्हाड़ी से मारने लगे। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग आए, तो तीनों को मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग गए।
इलाज के दौरान 11 मार्च को झांसी मेडिकल कॉलेज में राजकुमार की मौत हो गई।
पुलिस ने पूरे प्रकरण में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान तीन माह पूर्व राकेश की मृत्यु हो गई थी।
अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 10 माह 15 दिन के अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया है।
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