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सरकारी चालकों भी करना होगा यातायात नियम का पालन

Sat, 14 Jan 2017 01:15 AM IST
lalitpur
lalitpur Updated Sat, 14 Jan 2017 01:15 AM IST
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traffic rules officers
प्रशासन - फोटो : demo pic
ललितपुर। परिवहन विभाग ने सरकारी गाड़ियों व अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दस जनवरी को मुख्य सचिव ने एक विशेष आदेश जारी कर सभी सरकारी गाड़ियों जिनमें खासकर अंबेसडर में प्रेशर हार्न व सीट बेल्ट के उपयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।
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सरकारी गाड़ियों में लगे प्रेशर हार्न का इस्तेमाल आम लोगों को यातायात के दौरान परेशान करता है। जबकि परिवहन विभाग के केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 119 के मुताबिक गाड़ी में ऐसा कोई हार्न नहीं लगाया जा सकता है, जिसकी आवाज ककर्श हो, अत्यधिक तेज ध्वनि हो जिससे सड़क के अन्य लोगों को परेशानी हो। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों के मुताबिक प्रथम बार अपराध करने पर एक हजार हजार, दूसरी पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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सरकारी गाड़ियों में आदेश के बाद भी प्रेशर हार्न का इस्तेमाल होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह सरकारी गाड़ियों में चालक व चालक के बगल में बैठे सवारी को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। प्राय इस नियम की अनदेखी सरकारी गाड़ियों में भी देखने को मिलती है। इसको देखते हुए मुख्य सचिव द्वारा प्रेशर हार्न के साथ ही सीट बेल्ट का उपयोग न होने पर भी प्रतिकूल प्रविष्टि का प्रवाधान कर दिया है।
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मुख्य सचिव के आदेश प्राप्त हुए हैं। परिवहन नियमों का पालन करना खास व आम सभी के लिए जरुरी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  सोमलता यादव एआरटीओ प्रवर्तन
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