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Lalitpur News: किशोरी को ले जाने के मामले में सवा तीन साल का कारावास

Fri, 05 Dec 2025 02:26 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Dec 2025 02:26 AM IST
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Three and a quarter years imprisonment for kidnapping a teenager
- एडीजे पाॅक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, दस हजार का अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी एक अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नवनीत कुमार भारती की अदालत ने तीन वर्ष तीन माह के साधारण कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना जखौरा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन वर्ष पहले थाना जखौरा में तहरीर देकर बताया कि 12 सितंबर 2022 को उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी मोहर सिंह बहला फुसलाकर ले गया था और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और उक्त मामले में उसके साथी रंधीर पर सहयोग करना का आरोप लगाया था। जखौरा पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मोहर सिंह व रंधीर सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्जकर आरोपपत्र न्यायालय में पेश कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस मामले में न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी मोहर सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए तीन वर्ष तीन तीन माह का साधारण कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पंद्रह दिन का कठोर कारावास भी भुगतना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि वसूल होने पर पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए।
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ये बोले अधिवक्ता
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि इस मामले में दूसरा आरोपी रंधीर उर्फ रणधीर पर आरोपी मोहर सिंह का सहयोग करने का आरोप था, लेकिन संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया।
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