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Lalitpur News: किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को दस साल की सजा

Wed, 19 Jul 2023 01:11 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Wed, 19 Jul 2023 01:11 AM IST
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Ten years imprisonment to the accused for raping a teenager
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मेराज अहमद ने नाबालिग को बहला-फुसला ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने पर युवक को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि विगत 7 अप्रैल 2021 को थाना कोतवाली के अंतर्गत किशोरी की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 6 अप्रैल को पति अस्पताल में भर्ती था। उसकी नाबालिग पुत्री उन्हेंं दोपहर में खाना देकर लौटी, लेकिन उसके बाद घर पर नहीं पहुंची।
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कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद उसकी पुत्री बानपुर निवासी विक्की वंशकार के पास मिली। पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराकर विक्की के खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म व अपहरण का मामला दर्ज किया। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मेराज अहमद ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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