फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Ten thousand fine on company for not providing agricultural insurance benefits

Lalitpur News: कृषि बीमा का लाभ न देने पर कंपनी पर दस हजार का जुर्माना

Sat, 17 Feb 2024 03:26 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Feb 2024 03:26 AM IST
विज्ञापन
Ten thousand fine on company for not providing agricultural insurance benefits
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने द ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी पर किसान को क्लेम की धनराशि सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करते हुए दस हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। किसान की खरीफ की फसल वर्ष 2019 में खराब हो गई थी, जिसके क्लेम की धनराशि विभाग ने अदा नहीं की थी।

तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम पड़वा धवारी निवासी नाथूराम ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को बताया कि ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी से उसने वर्ष 2019 में उड़द की फसल का बीमा कराया था, जिसका प्रीमियम 3696 रुपये जमा किया था। अतिवृष्टि से उसकी फसल नष्ट हो गई। कृषि विभाग व बीमा कंपनी ने जांच की, जिसका क्लेम एक लाख 84 हजार 747 रुपये बना था। लेकिन, बीमा कंपनी ने क्लेम की धनराशि नहीं दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओमप्रकाश व रफिया खातून ने कंपनी को एक लाख 22 हजार 371 रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने दस हजार रुपया का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed