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Lalitpur News: सेक्स रैकेट संचालिका और सहयोगी को 20-20 साल की सजा

Sat, 01 Jun 2024 05:07 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2024 05:07 AM IST
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Sex racket operator and associate sentenced to 20 years each
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती ने सेक्स रैकेट संचालिका दो महिलाओं को 20-20 वर्ष व सहयोगी युवक को तीन वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। छह वर्ष पूर्व मोहल्ला लेड़ियापुरा में नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ अलग-अलग लोगों से दुष्कर्म कराया था। किशोरी किसी तरह वहां से बिना कपड़ों के भागी थी, शहर में यह मामला काफी चर्चा में रहा था।
विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि मोहल्ला निवासी एक पीड़िता ने दो अगस्त 2018 को पुलिस को बताया था कि वह 30 जून को अपने घर जा रही थी। रास्ते में दो महिला रजनी व ज्योति मिली, जो उससे पूर्व से परिचित थी। उन्होंने उसे अपने साथ बैठाया और रास्ते में कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया, इससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह शहर के मोहल्ला लेड़िया में एक मकान में बिना कपड़ों की थी। उसे एक माह तक वहां बंधक बनाए रखा। दोनों महिलाएं सेक्स रेकैट संचालित करती थीं। वह नाबालिग को बेहोश कर रोज नए ग्राहकों के सामने दुष्कर्म के लिए छोड़ देती थी।
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पुलिस ने महिलाओं सहित अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद विवेचना में कई नाम प्रकाश में आए, लेकिन बाद में साक्ष्यों के अभाव में सभी दोषमुक्त हो गए। न्यायाधीश ने दोनों महिलाओं सहित मुन्ना परिहार पर दोष सिद्ध किया है। रचना व ज्योति को 20-20 वर्ष का कारावास के साथ उन पर 53-53 हजार का जुर्माना लगाया है, वहीं सहयोगी मुन्ना परिहार को तीन वर्ष छह माह की सजा सुनाई है।
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फोटो- 28, 29

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता व पैरोकार की रही अहम भूमिका

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गौर व कोतवाली में तैनात पैरोकार अनूप श्रीवास की विशेष पैरवी रही। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के पक्ष को मजबूती से रखते हुए दोषियों को सजा दिलाई है।
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