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Lalitpur News: लूट में दोषी को सात साल की कैद

Sat, 07 Sep 2024 12:54 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2024 12:54 AM IST
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Seven years imprisonment for robbery accused
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुनील सिंह ने लूट के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ में 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि जखौरा पुलिस ने 12 मई 2014 को लूट का मामला दर्ज किया था। थाना तालबेहट अंतर्गत ग्राम बोलारी निवासी कमलेश कुशवाहा ने पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि वह 12 मई को अपनी चचेरी बहन के फलदान समारोह में मोटरसाइकिल से जा रहा था। थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम सिरोन कलां के निकट तीन लोग एक अन्य मोटर साइकिल से आए और उसे रोक लिया। मोटर साइकिल, जेवरात व नकदी लूटकर ले गए। पुलिस ने नातीराजा, देवीसिंह व शुभम बाजपेयी को आरोपी बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मोनू उर्फ शुभम बाजपेयी के खिलाफ पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, इससे कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। वहीं, देवी सिंह के एक मामले में मध्य प्रदेश की जेल में बंद होने के कारण उसका अलग से मुकदमा चलाने का निर्णय सुनाया। नाती राजा पर दोष सिद्ध करते हुए सात साल की सजा सुनाई।
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