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Lalitpur News: फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा बीज-खाद, योजनाओं का लाभ भी रुकेगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गई है। बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को न तो सरकारी संस्थाओं से बीज और खाद मिल सकेगी और न ही विभागीय योजनाओं का लाभ। ऐसे में बीज लेने पहुंच रहे किसानों की पहले फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है, इसके बाद ही उन्हें बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिले में 2.60 लाख किसानों के सापेक्ष अब तक 2.04 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। करीब 56 हजार किसानों की रजिस्ट्री अभी शेष है। इनमें 52 हजार किसान चकबंदी क्षेत्र से जुड़े हैं, जिन्हें चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने तक छूट दी गई है। इसके बावजूद करीब चार हजार किसान ऐसे हैं, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अब तक नहीं हो सकी है।
कृषि विभाग के अनुसार अब सरकारी बीज वितरण केंद्रों पर बिना फार्मर रजिस्ट्री के बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसे किसानों की मौके पर ही रजिस्ट्री कराकर उन्हें बीज दिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि भविष्य में किसी भी कृषि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रहेगी।
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इसी उद्देश्य से कृषि विभाग 25 जुलाई तक जिले के 104 गांवों में विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविरों के माध्यम से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है, ताकि कोई भी किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
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फार्मर रजिस्ट्री से मिलते हैं कई लाभ
फार्मर रजिस्ट्री होने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें सीधे बैंक खाते में प्राप्त होती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाने की प्रक्रिया आसान होती है। गेहूं, धान, सरसों सहित अन्य फसलों की सरकारी खरीद के लिए बार-बार दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराना पड़ता। कृषि यंत्रों, बीज और उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी आसानी से मिलता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर मुआवजा और फसल बीमा क्लेम के निस्तारण में भी सुविधा होती है।
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चकबंदी क्षेत्र के किसानों को छोड़कर करीब चार हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री होना बाकी है। ऐसे किसानों को रजिस्ट्री के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब फार्मर रजिस्ट्री के बिना कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
रंजीत चौरसिया, जिला कृषि अधिकारी।
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शासन ने फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। किसानों को समय रहते रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
केहर सिंह बुंदेला, प्रांत उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ।
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ललितपुर। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गई है। बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को न तो सरकारी संस्थाओं से बीज और खाद मिल सकेगी और न ही विभागीय योजनाओं का लाभ। ऐसे में बीज लेने पहुंच रहे किसानों की पहले फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है, इसके बाद ही उन्हें बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिले में 2.60 लाख किसानों के सापेक्ष अब तक 2.04 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। करीब 56 हजार किसानों की रजिस्ट्री अभी शेष है। इनमें 52 हजार किसान चकबंदी क्षेत्र से जुड़े हैं, जिन्हें चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने तक छूट दी गई है। इसके बावजूद करीब चार हजार किसान ऐसे हैं, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अब तक नहीं हो सकी है।
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कृषि विभाग के अनुसार अब सरकारी बीज वितरण केंद्रों पर बिना फार्मर रजिस्ट्री के बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसे किसानों की मौके पर ही रजिस्ट्री कराकर उन्हें बीज दिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि भविष्य में किसी भी कृषि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रहेगी।
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इसी उद्देश्य से कृषि विभाग 25 जुलाई तक जिले के 104 गांवों में विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविरों के माध्यम से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है, ताकि कोई भी किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
फार्मर रजिस्ट्री से मिलते हैं कई लाभ
फार्मर रजिस्ट्री होने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें सीधे बैंक खाते में प्राप्त होती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाने की प्रक्रिया आसान होती है। गेहूं, धान, सरसों सहित अन्य फसलों की सरकारी खरीद के लिए बार-बार दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराना पड़ता। कृषि यंत्रों, बीज और उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी आसानी से मिलता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर मुआवजा और फसल बीमा क्लेम के निस्तारण में भी सुविधा होती है।
चकबंदी क्षेत्र के किसानों को छोड़कर करीब चार हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री होना बाकी है। ऐसे किसानों को रजिस्ट्री के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब फार्मर रजिस्ट्री के बिना कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
रंजीत चौरसिया, जिला कृषि अधिकारी।
शासन ने फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। किसानों को समय रहते रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
केहर सिंह बुंदेला, प्रांत उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ।