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सभी पदों में एक ही मतपेटिका का होगा प्रयोग
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कलक्ट्रेट सभागार में जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण में शामिल अधिकारी
- फोटो : LALITPUR
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ललितपुर। कलक्ट्रेट सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान प्रभारी डीएम ने अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहने के निर्देश सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए। बताया गया कि सभी पदों में एक ही मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों तैनाती जनपद के सभी विकास खंडों में की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्देश पुस्तिका को पढ़ें। प्रत्येक प्रपत्रों को भरे जाने के संबंध में जानकारी रखें और मतपेटिका को खोलना व बंद करना जानें, ताकि पोलिंग पार्टी को आवश्यक दिशा निर्देश मौके पर दे सकें।
उन्होंने कहा कि सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने जोन/सेक्टर में प्रत्येक मतदेय स्थल का समय से भ्रमण करके उसके रूट प्लान को देख लें। यदि कहीं पर रास्ते में व्यवधान है, तो संबंधित विभाग से समन्वय करके समय से ठीक करा लें। यदि मतदान स्थल पर 200 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार सामग्री लगी है, उसे हटवाएं और मतदान स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र को फ्री जोन बनाएं। मतदान स्थल पर लगे हुए हैंडपंप/शौचालयों को जल निगम/जिला पंचायत राज अधिकारी/खंड विकास अधिकारी के माध्यम से समय से ठीक करवा लें। यदि कोई अवैध प्रचार-प्रसार, शराब/अस्त्र-शस्त्र का अवैध संचरण पाया जाय तो उसे तत्काल पुलिस बल के सहयोग से हटवाएं। जोन/सेक्टर में पड़ने वाले मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करें। मतदान स्थल एवं उसकी पोलिंग एरिया के बारे में उनकी भ्रांतियों को दूर करें। प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत सदस्य पदों हेतु एक ही मतपेटिका प्रयोग में लाई जाएगी। जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने फोटो युक्त पहचान पत्र, बैज निर्वाचन कार्यालय से अवश्य प्राप्त करें और भ्रमण में उसे लगाएं। प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय ने प्रशिक्षण के दौरान कई निर्देश दिए।
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अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों तैनाती जनपद के सभी विकास खंडों में की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्देश पुस्तिका को पढ़ें। प्रत्येक प्रपत्रों को भरे जाने के संबंध में जानकारी रखें और मतपेटिका को खोलना व बंद करना जानें, ताकि पोलिंग पार्टी को आवश्यक दिशा निर्देश मौके पर दे सकें।
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उन्होंने कहा कि सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने जोन/सेक्टर में प्रत्येक मतदेय स्थल का समय से भ्रमण करके उसके रूट प्लान को देख लें। यदि कहीं पर रास्ते में व्यवधान है, तो संबंधित विभाग से समन्वय करके समय से ठीक करा लें। यदि मतदान स्थल पर 200 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार सामग्री लगी है, उसे हटवाएं और मतदान स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र को फ्री जोन बनाएं। मतदान स्थल पर लगे हुए हैंडपंप/शौचालयों को जल निगम/जिला पंचायत राज अधिकारी/खंड विकास अधिकारी के माध्यम से समय से ठीक करवा लें। यदि कोई अवैध प्रचार-प्रसार, शराब/अस्त्र-शस्त्र का अवैध संचरण पाया जाय तो उसे तत्काल पुलिस बल के सहयोग से हटवाएं। जोन/सेक्टर में पड़ने वाले मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करें। मतदान स्थल एवं उसकी पोलिंग एरिया के बारे में उनकी भ्रांतियों को दूर करें। प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत सदस्य पदों हेतु एक ही मतपेटिका प्रयोग में लाई जाएगी। जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने फोटो युक्त पहचान पत्र, बैज निर्वाचन कार्यालय से अवश्य प्राप्त करें और भ्रमण में उसे लगाएं। प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय ने प्रशिक्षण के दौरान कई निर्देश दिए।
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