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Lalitpur News: मुल्जिमों को पेश न करने पर विवेचक को नोटिस

Thu, 24 Oct 2024 02:56 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2024 02:56 AM IST
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Notice to the investigator for not presenting the accused
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पुराने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है और सीधे नजर भी बनाए हुए है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऐसे मामलों में फरार आरोपियों को पेश करने के लिए एसपी व विवेचकों से जवाब तलब किया है।
प्रकरण नंबर एक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2002 से लंबित प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी मुन्नू सिंह उर्फ शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम खैराडांग को न्यायालय में पेश नहीं किया। न्यायालय ने 20 नवंबर 2024 तक आरोपी को पेश करने के लिए निर्देशित किया है। ऐसा न करने पर पुलिस अधिनियम की धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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प्रकरण नंबर दो
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2004 से लंबित प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक बार को नोटिस जारी किया है। इस प्रकरण में अभियुक्त नारायण, सूके, भज्जू, गुड्डी, सुभद्रा निवासी ग्राम पुरा थाना बार को अभी तक पुलिस ने न्यायालय में पेश नहीं किया। न्यायाधीश ने आगामी 20 नवंबर को इन सभी को न्यायालय में पेश करने के लिए आदेश जारी किए हैं। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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प्रकरण नवंबर तीन
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2000 में दर्ज प्रकरण में एसपी को पत्र जारी किया है। इस प्रकरण में अभियुक्त महेंद्र सिंह, राजा भैया निवासी ग्राम सिलगन थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया है। पत्र में उन्हें थानाध्यक्ष को प्रत्येक दशा में आगामी 29 अक्तूबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। इन सभी मामलों को उच्च न्यायालय ने एक्शन प्लान में शामिल किया है।
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