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Lalitpur News: एनजीटी के आदेश को ठेंगा... जहां देखो वहीं कचरा

Thu, 01 Aug 2024 02:16 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2024 02:16 AM IST
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NGT's order will be defied...wherever you see there is garbage.
- सड़क व गलियों पर डाले जा रहे कचरा पर रोक लगाने का आदेश
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- अब भी जगह-जगह कचरा
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। एनजीटी ने स्वच्छता अभियान को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि यदि खुले में कूड़ा डाला तो जुर्माना लगाया जाए। बुधवार को शहर के कई मार्गाें पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे। लोगों का कहना है कि संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि कचरा को खुले में न फेंके न ही जलाकर प्रदूषण फैलाएं। कचरा को गाड़ी में डालें अन्यथा जुर्माना वसूला जाएगा।
बुधवार को शहर में राजघाट रोड पर किनारे ही कचरा पड़ा हुआ है। बारिश से कचरा सड़ने से दुर्गंध उठ रही है। स्थिति यह है कि लोगों को सड़क से गुजरना तक मुश्किल हो रहा है। वहीं मार्ग में गोविंद सागर बांध की छोटी नहर के किनारे कचरा का ढेर लगा हुआ है। यहां पर कचरे को गोवंश खा रहे हैं। इधर, तुवन परिसर में भी कोने पर कचरा पड़ा हुआ है। यहां पर पानी जमा होने से कचरा सड़ रहा है। लेकिन अब नगर पालिका ने कचरा से शहर को मुफ्त करने की तैयारियां शुरु कर दीं हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कचरा को खुले में फेंकना व जलाना गलत है। कचरा को खुले में फेंकते या जलाते पाए जाने पर जुर्माना देना होगा। ऐसे में जुर्माना से बचने के लिए कचरा को कलेक्शन गाड़ी को दें।
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कचरा को कलेक्शन गाड़ी को ही दें। कचरा को खुले में फेंकना या जलाना गलत है। ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। -राजेंद प्रसाद, कर निर्धारण अधिकारी, नगर पालिका परिषद
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