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एक जनवरी से लागू होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
ब्यूरो
Updated Mon, 28 Dec 2015 12:43 AM IST
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ललितपुर। शासन नए साल में निर्धनों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने जा रही है। इसके तहत पात्र परिवारों को दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये किलो चावल हर माह उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने योजनांतर्गत आवंटित हुए अनाज का उठान कराना शुरू कर दिया है।
लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मूर्त रूप लेने जा रहा है। शासन ने प्रथम चरण में प्रदेेश के 24 जिलों को चुना है। इसमें ललितपुर भी शामिल है। पहले जिले की महरौनी तहसील को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए पूरे जिले को इसमें सम्मिलित किया गया है।
नए निर्देशों के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून एक जनवरी से अस्तित्व में आ जाएगा। योजनांतर्गत चिह्नित पात्र परिवारों को हर माह दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये किलो चावल मिलेगा। इसके लिए शासन ने अनाज आवंटित कर दिया है।
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जिला पूर्ति अधिकारी डीएस राम ने कोटेदारों को अनाज का उठान करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुपालन में अनाज उठाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिलाधिकारी डा.रूपेश कुमार ने अनाज वितरण की फोटोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मंडलायुक्त के राममोहन राव ने लक्ष्य के सापेक्ष पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के लिए डीएसओ को निर्देशित किया है।
गत दिवस कमिश्नर ने डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम थनवारा में लक्ष्य पूरा नहीं करने पर डीएसओ से नाराजी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र परिवार को योजना से वंचित नहीं होने दिया जाए। यही नहीं, अनाज की कालाबाजारी होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
इतना है लक्ष्य
शासन ने ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 प्रतिशत और शहर में 64 प्रतिशत परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश हैं। जिले में 12 लाख के आसपास आबादी है, जिसमें से विभाग अभी तक कुल 64 प्रतिशत ही पात्र परिवारों को ढूंढ सका है। इस तरह जनवरी माह से 1.97 लाख पात्र परिवार लाभान्वित होंगे।
यह है पात्रता
खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने के लिए पात्रता तय की गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये व एक हजार वर्ग फुट से ज्यादा का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चार पहिया वाहन, शस्त्र लाइसेंस व आयकर दाता होने पर अपात्रता की श्रेणी में माने जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से ज्यादा न हो।
उचित दर दुकानों पर पात्रों की सूची चस्पा
विभाग के अनुसार उचित दर की दुकानों पर पात्रों की सूची चस्पा कर दी गई है। लेकिन, अधिकांश लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। जिस वजह से आपत्तियां कम ही आ रही हैं।
इतना मिलेगा राशन
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति माह 35 किलो गेहूं व चावल दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य पात्रों को पांच रुपये किलो प्रति यूनिट अनाज दिया जाएगा।
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लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मूर्त रूप लेने जा रहा है। शासन ने प्रथम चरण में प्रदेेश के 24 जिलों को चुना है। इसमें ललितपुर भी शामिल है। पहले जिले की महरौनी तहसील को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए पूरे जिले को इसमें सम्मिलित किया गया है।
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नए निर्देशों के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून एक जनवरी से अस्तित्व में आ जाएगा। योजनांतर्गत चिह्नित पात्र परिवारों को हर माह दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये किलो चावल मिलेगा। इसके लिए शासन ने अनाज आवंटित कर दिया है।
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जिला पूर्ति अधिकारी डीएस राम ने कोटेदारों को अनाज का उठान करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुपालन में अनाज उठाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिलाधिकारी डा.रूपेश कुमार ने अनाज वितरण की फोटोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मंडलायुक्त के राममोहन राव ने लक्ष्य के सापेक्ष पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के लिए डीएसओ को निर्देशित किया है।
गत दिवस कमिश्नर ने डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम थनवारा में लक्ष्य पूरा नहीं करने पर डीएसओ से नाराजी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र परिवार को योजना से वंचित नहीं होने दिया जाए। यही नहीं, अनाज की कालाबाजारी होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
इतना है लक्ष्य
शासन ने ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 प्रतिशत और शहर में 64 प्रतिशत परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश हैं। जिले में 12 लाख के आसपास आबादी है, जिसमें से विभाग अभी तक कुल 64 प्रतिशत ही पात्र परिवारों को ढूंढ सका है। इस तरह जनवरी माह से 1.97 लाख पात्र परिवार लाभान्वित होंगे।
यह है पात्रता
खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने के लिए पात्रता तय की गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये व एक हजार वर्ग फुट से ज्यादा का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चार पहिया वाहन, शस्त्र लाइसेंस व आयकर दाता होने पर अपात्रता की श्रेणी में माने जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से ज्यादा न हो।
उचित दर दुकानों पर पात्रों की सूची चस्पा
विभाग के अनुसार उचित दर की दुकानों पर पात्रों की सूची चस्पा कर दी गई है। लेकिन, अधिकांश लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। जिस वजह से आपत्तियां कम ही आ रही हैं।
इतना मिलेगा राशन
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति माह 35 किलो गेहूं व चावल दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य पात्रों को पांच रुपये किलो प्रति यूनिट अनाज दिया जाएगा।