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दहेज हत्या में सास व पति को दस वर्ष की सजा
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ललितपुर। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) चंद्रमोहन श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति और सास को दस-दस साल की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश के जिला अशोक नगर के चंदेरी निवासी नारायण पुत्र गरीबा ढीमर ने दो वर्ष पूर्व थाना बानपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी पुत्री की शादी ग्राम सुनवाहा निवासी प्रदीप से की थी। अपनी हैसियत के अनुसार दहेज व नकदी भेंटकर धूमधाम से शादी की थी। छह जूून 2018 को सुबह उसकी पुत्री ने बताया कि ससुराली काफी समय से उसे दहेज में अपने मायके से पचास हजार रुपये नकद और मोटरसाइकिल लाने की खातिर मारते - पीटते रहते हैं। पति प्रदीप, सास प्रेमबाई, जेठ बब्लू व जेठानी सुखवती ने मारापीटा है। साथ ही कह रहे हैं कि उसे जान से मार देंगे।
सुबह आठ बजे गांव के एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि ससुरालियों ने उसकी पुत्री को मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर मार डाला है। इस पर वह ग्राम सुनवाहा पहुंचे तो उसकी पुत्री मृत अवस्था में पड़ी थी। पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सभी ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
सोमवार को न्यायाधीश ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए सास प्रेमबाई व पति प्रदीप को दहेज हत्या में दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के कारवास व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बाकी को बरी कर दिया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की है।
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सुबह आठ बजे गांव के एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि ससुरालियों ने उसकी पुत्री को मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर मार डाला है। इस पर वह ग्राम सुनवाहा पहुंचे तो उसकी पुत्री मृत अवस्था में पड़ी थी। पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सभी ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
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सोमवार को न्यायाधीश ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए सास प्रेमबाई व पति प्रदीप को दहेज हत्या में दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के कारवास व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बाकी को बरी कर दिया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की है।
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