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Lalitpur News: जमीन बेचने से पहले चुकाना होगा कर्ज

Wed, 29 Nov 2023 11:37 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Nov 2023 11:37 PM IST
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Loan will have to be repaid before selling the land
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए शासन के निर्देश पर निबंधन विभाग की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत कृषि भूमि के बैनामों में आराजी नंबर खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य नई व्यवस्थाएं भी की गईं हैं।

भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए निबंधन विभाग की ओर से नई-नई व्यवस्था की जा रहीं हैं। इसी के तहत गिफ्ट डीड स्थायी रूप से लागू कर दी गई है। अब कृषि भूमि की प्लॉट के रूप में खरीद-फरोख्त करने पर उसका आराजी नंबर खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, जमीन को बेचने से पहले उसके मालिक को जमीन पर लिया गया कर्ज चुकाना होगा। यदि जमीन गिरवी रखी हुई है तो बिक्री से पहले उसे मुक्त कराना होगा। निबंधन विभाग के सहायक महानिरीक्षक प्रवीण सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह नई व्यवस्था बुधवार से लागू कर दी गई है। इससे जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी।
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