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Lalitpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 31 May 2024 04:37 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 31 May 2024 04:37 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of raping a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास (जब तक वह जीवित रहे) की सजा सुनाई है। दो वर्ष पूर्व अभियुक्त ने आठ वर्ष की बच्ची को बकरियां चराने के बहाने अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना जखौरा अंतर्गत एक गांव की पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 मई को शाम सात बजे उसकी आठ वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। इसी दौरान काला पहाड़ निवासी हाल निवासी गांव का राजू सहरिया आया और उसकी बेटी को यह कहकर अपने साथ ले गया कि तुम्हारी बकरियां खलिहान में हैं। तुम्हारी मम्मी ने मुझसे बकरियों को भगाने के लिए कहा है, यह कहकर वह खलिहान में ले गया, जहां उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो उसे मारा पीटा और धमकी दी। रात्रि करीब 12 बजे घर के पास छोड़कर चला गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने राजू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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