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कन्या भोज से बाहर निकालकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने में मुकदमा

Mon, 18 Jan 2021 01:08 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 01:08 AM IST
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kanya bhog scst act case booked
court.jpeg - फोटो : court.jpeg
महरौनी/ललितपुर। थाना महरौनी के अंतर्गत ग्राम सिलावन में चार माह पहले गांव में स्थित मंदिर पर कन्या भोज में शामिल होने जा रहे अनुसूचित जाति के दो बच्चों को बाहर निकालकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और मारपीट करने के मामले में थाना महरौनी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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ग्राम सिलावन निवासी ललित वर्मा पुत्र अखिलेश ने अपर जिला जज (एससी एसटी) न्यायालय को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि दो सितंबर 2020 को हनुमानजी मंदिर में कन्या भोज चल रहा था। उसका छोटा भाई अभिनेश एवं बहन की पुत्री गिरजा भी कन्या भोज में गए थे। आरोप है कि जैसे ही वह दोनों मंदिर के अंदर गए तो पहले से वहां मौजूद कृष्णकांत रिछारिया एवं अनुराग उर्फ छोटू निवासी ग्राम पठा ने उन्हें हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिया और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। बच्चों ने घर पहुंचकर सारी बात बताई। वह मंदिर पर उन लोगों को उलाहना देने गया। जिस पर उन लोगों ने उसके साथ गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। गांव के ही कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। उसने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस भी पहुंची लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने घटना की लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक को भी की, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिस पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। थाना महरौनी पुलिस ने अब न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष महरौनी अलमा अहिरवार ने बताया कि मामले में न्यायालय के आदेश पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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