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Lalitpur News: नर्सिंग होम और क्लीनिक के पंजीयन का नवीनीकरण कराना नहीं होगा आसान

Tue, 09 Apr 2024 01:04 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2024 01:04 AM IST
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It will not be easy to renew the registration of nursing homes and clinics.
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथोलॉजी संचालकों को पंजीयन का नवीनीकरण कराना आसान नहीं होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नवीनीकरण के लिए छह मानक जारी किए हैं। स्वास्थ्य इकाइयों के पंजीयन के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है।
जिले में पंजीकृत अधिकांश इकाइयां बिना मानकों के संचालित हो रही थीं। इनमें किसी ने भी अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। कइयों में अग्निशमन यंत्र तक नहीं लगे थे। ऐसे में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। अमर उजाला ने 11 फरवरी को पेज नंबर दो पर ग्यारह नर्सिंग होम में नहीं आग से बचाव के इंतजाम... खतरे में मरीजों की जान शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। इसके बाद विभाग हरकत में आया। सीएमओ ने सभी स्वास्थ्य इकाइयों के नवीनीकरण के लिए छह मानक जारी कर दिए हैं। बिना मानक पूर्ण किए किसी भी इकाई के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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30 अप्रैल तक किए जाएंगे नवीनीकरण
सभी निजी चिकित्सीय इकाइयों के संचालकों को पंजीयन का नवीनीकरण कराने के लिए एक से 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इस अवधि में 49 शैय्या व इससे कम शैय्या वाले चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक पंजीकरण का वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण करा सकेंगे। इसके लिए पोर्टल http://www.up-health.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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ये मानक करने होंगे पूर्ण
- इकाई का नक्शा पास होना चाहिए।
- शैक्षिक व पंजीकरण दस्तावेज।
- अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी के साथ अनुबंध पत्र
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
- नगर पालिका परिषद भवन से कर शुल्क की रसीद व संस्थान के पते के प्रमाण।
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नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटर समेत सभी स्वास्थ्य इकाई संचालकों को पंजीयन के नवीनीकरण के लिए मानक पूर्ण करने होंगे। बिना मानक के पंजीयन नहीं किए जाएंगे।
- डाॅ. इम्तियाज अहमद, सीएमओ
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