फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   If kachra burned after that 50 thousand rupees punishment

कचरा में आग लगाने पर लगेगा पचास हजार रुपये का जुर्माना

Sun, 24 Nov 2019 12:36 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 24 Nov 2019 12:36 AM IST
विज्ञापन
If kachra burned after that 50 thousand rupees punishment
ललितपुर। अब शहर के होटल व लॉज के अंदर और बाहर प्लास्टिकमुक्त शहर का बैनर लटकता नजर आएगा। इस संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। होटल व लॉज में प्लास्टिकपूर्ण प्रतिबंधित है। उन्होंने प्लास्टिक/पॉलिथीन का उपयोग करने वालों से एनजीटी द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

नगर पालिका परिषद के सभागार में अधिशासी अधिकारी डॉ. संजय कुमार मिश्रा ने शहर के होटल, लॉज मालिक व संचालकों की बैठक की। उन्होंने बताया कि नगर में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा 30 नवंबर तक चलाया जा रहा है। इसे ध्यान में रखकर शहर में सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सभी होटल व लॉज संचालकों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं एनजीटी के बारे में बताया गया, साथ ही कहा गया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन, प्लास्टिक और थर्माकोल का पूर्ण रूप से उपयोग करना बंद कर दें। पर्यावरण पर होने वाले दीर्घकालीन प्रभावों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिए जा रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं एनजीटी के अंतर्गत शहर में कचरा फैलाने व आग लगाने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। पॉलीथिन व थर्माकोल पूर्णतया प्रतिबंधित किया जा चुका है। प्लास्टिक/पॉलीथिन का उपयोग करने वालों से एनजीटी द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। होटल, लॉज के अंदर व बाहर प्लास्टिक मुक्त शहर का होर्डिंग/बैनर लगवाएं, जिसमें यह दर्शाया जाए कि इस होटल व लॉज पर प्लास्टिक पूर्णत: प्रतिबंधित है। पॉलीथिन जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। बैठक में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संदीप कुमार, जितेंद्र स्वरूप तिवारी, रमाकांत तिवारी, जिला समन्वयक पंकज कुमार, अमित पाराशर एवं समस्त स्वास्थ्य नायक उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

ये हैं शादीघर और होटल
नगर पालिका सीमा क्षेत्र में सचालित होटल, शादीघर व लॉज पंजीकृत हैं। इनमें मंगलम पैलेस, वृंदावन गार्डन, नैनसी गार्डन, संगम पैलेस, कोहीनूर मैरिज गार्डन, जनक कुंज, न्यू शर्मा लॉज, समैया मैरिज गार्डन, सोनी मिलन पैलेस, दिगंबर पैलेस, ललित पैलेस, जगदंबा पैलेस, मनोकामना पैलेस, होटल संदीप गार्डन, कपिल वीडिंग, राठौर गार्डन, जयश्री एंड लॉज, होटल रिमझिम, पाराशर लॉज, रीजेंट होटल, आर्यन होटल, होटल सरोज पैलेस, होटल आकाश, होटल चंद्रा, प्रकाश वेंदात रेस्टोरेंट, बुंदेलखंड पैलेस, लॉज गोपालश्री, प्रीति लॉज, विष्णु लॉज,कैलाश होटल, आनंद रेजीडेंसी आनंद टावर, पांडिया लॉज, शिवहरे लॉज, पारस होटल, होटल गुडलक, 999 रेस्टोरेंट लोवर ग्राउंड फ्लोर, पीयूष लॉज, न्यू शर्मा लॉज सम्मिलित हैं। इसके अलावा कई होटल, शादीघर संचालकों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराए हैं। इन पर पालिका ने ध्यान देना शुरू किया है।

होटल व लॉज के अंदर व बाहर बैनर/ होर्डिंग्स पर प्लास्टिक मुक्त शहर लिखवाने का मकसद लोगों को जागरुक करना है। इससे कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक की मांग नहीं करेगा। इसके बाद भी यदि आदेश की अवहेलना होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- डा. संजय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed