फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   High Court rejected the petition of District Panchayat member

Lalitpur News: जिला पंचायत सदस्य की हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Sun, 11 Aug 2024 01:03 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Aug 2024 01:03 AM IST
विज्ञापन
High Court rejected the petition of District Panchayat member
- मारपीट के मामले में पांच साल की सजा होने गई थी सदस्यता
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। मारपीट के मामले में पांच साल की सजा होने पर डीएम की रिपोर्ट पर शासन ने जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव की सदस्यता खत्म कर दी थी। शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे भवानी यादव की याचिका खारिज हो गई है।
जिला पंचायत के वार्ड नंबर पांच थनवारा सीट से जिला पंचायत सदस्य भवानी यादव को मारपीट के मामले में पांच साल की सजा होने के बाद जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की पत्रावली शासन को भेज दी थी। शासन से जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी थी। जिस पर भवानी यादव ने हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील की थी। अब हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद अब जिला पंचायत सदस्य का यह पद रिक्त हो गया है। इसके लिए अब निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराकर पद को भरने की तैयारी करेगा। जनपद में यह आदेश सुर्खियों में बना हुआ है। बताते चलें कि भवानी यादव के पिता समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। यही नहीं वह सपा सरकार में जखौरा ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार उनके व उनके परिवार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए, साथ ही पुलिस ने गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की है। अब यह निर्णय भी उनके परिवार के राजनीतिक कॅरिअर पर विराम लगाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed