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Lalitpur News: कोर्ट में ब्लॉक प्रमुख के पद को लेकर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जनपद न्यायाधीश ने तालबेहट में ब्लाॅक प्रमुख के पद को लेकर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मतगणना में छह अवैध मतों को लेकर न्यायालय में रिट दायर की गई थी। मतगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय में मंगलवार को अवैध मतों की जांच की गई, इसमें एक मत हारे हुए प्रत्याशी राजदीप के पक्ष में वैध पाया गया था। दोनों उम्मीदवारों के मत बराबर होने पर पर्ची निकाली गई थी। पर्ची वर्तमान ब्लॉक प्रमुख की निकली थी। राजदीप के वकील ने पर्ची जिसके पक्ष में निकलती है, उसे हारा घोषित करने का नियम उपलब्ध कराया। इसके चलते बुधवार को सुनवाई की गई। अभी न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं सुनाया है।
तालबेहट ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के दौरान कुल 83 मतों में राजदीप को 38 व विजय सिंह को 39 मत मिले थे। छह मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था। राजदीप ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया था कि जो अवैध मत हैं, वे उनके पक्ष में पड़े थे और इस कारण उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया था। न्यायाधीश ने जब छह मतों की जांच की तो उसमें एक मत राजदीप के पक्ष में वैध पाया गया, जिसके चलते दोनों के बराबर मत आ गए। न्यायाधीश ने अंतिम फैसला पर्ची निकालकर करने का निर्णय लिया। विजय सिंह के नाम पर्ची निकली थी। इससे पहले कि विजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया जाता, राजदीप की ओर से अधिवक्ता ने एक एक्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें डेलीगेट चुनाव में जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा माना जाता है। इस पर न्यायाधीश ने बुधवार को सुनवाई की, लेकिन उन्होंने फैसले को सुरक्षित कर लिया है।
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ललितपुर। जनपद न्यायाधीश ने तालबेहट में ब्लाॅक प्रमुख के पद को लेकर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मतगणना में छह अवैध मतों को लेकर न्यायालय में रिट दायर की गई थी। मतगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय में मंगलवार को अवैध मतों की जांच की गई, इसमें एक मत हारे हुए प्रत्याशी राजदीप के पक्ष में वैध पाया गया था। दोनों उम्मीदवारों के मत बराबर होने पर पर्ची निकाली गई थी। पर्ची वर्तमान ब्लॉक प्रमुख की निकली थी। राजदीप के वकील ने पर्ची जिसके पक्ष में निकलती है, उसे हारा घोषित करने का नियम उपलब्ध कराया। इसके चलते बुधवार को सुनवाई की गई। अभी न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं सुनाया है।
तालबेहट ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के दौरान कुल 83 मतों में राजदीप को 38 व विजय सिंह को 39 मत मिले थे। छह मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था। राजदीप ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया था कि जो अवैध मत हैं, वे उनके पक्ष में पड़े थे और इस कारण उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया था। न्यायाधीश ने जब छह मतों की जांच की तो उसमें एक मत राजदीप के पक्ष में वैध पाया गया, जिसके चलते दोनों के बराबर मत आ गए। न्यायाधीश ने अंतिम फैसला पर्ची निकालकर करने का निर्णय लिया। विजय सिंह के नाम पर्ची निकली थी। इससे पहले कि विजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया जाता, राजदीप की ओर से अधिवक्ता ने एक एक्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें डेलीगेट चुनाव में जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा माना जाता है। इस पर न्यायाधीश ने बुधवार को सुनवाई की, लेकिन उन्होंने फैसले को सुरक्षित कर लिया है।
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