फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   free ration instruction breached, fir lodged

जॉबकार्ड होने के बाद भी पैसे लेकर बांटा राशन, होगी एफआईआर

Tue, 14 Apr 2020 12:15 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 Apr 2020 12:15 AM IST
विज्ञापन
free ration instruction breached, fir lodged
ललितपुर। महामारी कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में सभी जॉब कार्डधारकों को शासन ने निशुल्क राशन देने की व्यवस्था की है। लेकिन, इसके बाद भी तहसील महरौनी के ग्राम कुआगांव के राशन विक्रेता ने जॉब कार्डधारकों से राशन का पैसा ले लिया। मामले की जानकारी होने पर कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। राशन की दुकान निलंबित कर दी गई।
विज्ञापन

मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय को शिकायत मिली थी कि ग्राम कुआगांव तहसील महरौनी का कोटेदार पैसे लेकर जॉब कार्डधारकों को राशन बांट रहा है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी बार और महरौनी के पूर्ति निरीक्षक अखिलेश कुमार तिवारी को जांच करने के निर्देश दिए हैं। 11 अप्रैल को ग्राम पंचायत कुआगांव के कोटेदार रामवती के वितरण की जांच की गई। मौके पर उपस्थित कार्डधारकों से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में जानकारी ली गई तथा उनके बयान लिए गए। उपस्थित लगभग 25 राशनकार्ड धारकों ने बताया कि उनके पास जॉबकार्ड होने के बाद भी राशन का पैसा लिया गया। साथ ही राशनकार्ड पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया तथा मानक से कम राशन दिया गया। विक्रेता का यह कार्य अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है। जबकि, शासन के विशेष सचिव ने निर्देश दिए हैं कि अंत्योदय कार्डधारक, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में शामिल मनरेगा जॉब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, जो नगर निकाय में पंजीकृत हैं। उनको माह अप्रैल का राशन नि:शुल्क दिए जाने के निर्देश हैं। जांच में पता चला कि कोटेदार रामवती ग्राम पंचायत कुआगांव, ब्लाक बार और तहसील महरौनी ने राशन कार्डधारकों / जॉबकार्डधारकों को नि:शुल्क वितरण न करके अधिक मूल्य लिया है।
विज्ञापन

रिपोर्ट मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित कोटेदार रामवती के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। दुकान का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। बरती गयी गड़बड़ियों के संबंध में कोटेदार अपना लिखित स्पष्टीकरण मय साक्ष्य के 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

दुकान के राशनकार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए लक्ष्मन प्रसाद उचित दर विक्रेता ग्राम छिल्ला की दुकान से संबद्ध किया गया। साथ ही लक्ष्मन प्रसाद को निर्देश दिए कि दुकान की अवशेष आवश्यक वस्तुएं नकद भुगतान पर एवं ई-पॉस मशीन प्राप्त कर नियमानुसार वितरण कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed