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Lalitpur News: तेरह वर्ष पूर्व राजस्व निरीक्षक और लेखपाल से लूटपाट में चार अभियुक्तों को सजा

Wed, 29 Nov 2023 11:39 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Nov 2023 11:39 PM IST
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Four accused sentenced for looting revenue inspector and accountant thirteen years ago
जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय) ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। प्रभारी राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट कर लूटपाट करने के 13 वर्ष पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय) शबिस्तां आकिल ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड लगाया। अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन में शामिल किया गया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने राकेश तिवारी ने बताया कि शिवदत्त सिंह पुत्र कालका सिंह निवासी ग्राम गुढा थाना डकोर जनपद जालौन ने तहरीर थाना नाराहट पुलिस को दी थी। बताया था कि वह तहसील महरौनी के ग्राम सैदपुर में प्रभारी राजस्व निरीक्षक पर तैनात हैं। 17 जून 2010 को वह लेखपाल जितेंद्र सिंह के साथ ग्राम गुढाबुजुर्ग में एक खेत पर सीमा मेड़ विवाद निपटाने के बाद रात करीब 9:15 बजे लौटते समय गुढाबुजुर्ग से आगे पुलिया के पास दो मोटर साइकिल पर विक्रम सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी ग्राम गुढाबुजुर्ग, पतले राजा उर्फ महेंद्र प्रताप सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम ककरुवा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आरोपियों ने शिवदत्त का मोबाइल, दो हजार रुपये छीने थे। वहीं लेखपाल जितेंद्र का मोबाइल व नकद रुपये और सोने की अंगूठी छीनकर ले गए थे। पुलिस ने तीन नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ लूटपाट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना के दौरान चौथे आरोपी वीपी राजा उर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र चार्ली राजा निवासी शांतिनगर ललितपुर का नाम प्रकाश में आया। चाराें आरोपियोें के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए थे। बुधवार को मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय) शबिस्तां आकिल के समक्ष की गई। गवाहों को सुनने और सबूत देखने के बाद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया।
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अभियुक्तों को यह सुनाई गई सजा
- 394 में वीपी सिंह, विक्रम सिंह, पतले राजा 5-5 वर्ष की सजा, 10-10 हजार अर्थदंड
- 411 में वीपी सिंह, विक्रम सिंह, पतले राजा को 3-3 वर्ष की सजा, 7-7 हजार अर्थदंड
- 394 में राजेंद्र सिंह को 3 वर्ष की सजा, 25 हजार अर्थदंड
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अभियुक्त राजेंद्र सिंह लकवाग्रस्त, दो लोगों की सहायता से आया कोर्ट
राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के साथ लूटपाट करने वाले एक अभियुक्त राजेंद्र सिंह को लकवा मार गया था। जिससे वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान लकवाग्रस्त राजेंद्र सिंह को न्यायालय में दो लोगों की सहायता से लाया गया था।
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फैक्ट फाइल
- विवेचक थानाध्यक्ष निर्मल सिंह
- पैरोकार हेड कांस्टेबल जीतेंद्र कुमार
- कोर्ट मुहर्रिर सिपाही निर्भय लवानिया
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